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- क्या गाड़ी से चाबी व हवा निकालने का अधिकार है ट्रैफिक पुलिस के पास..?
Posted by : achhiduniya
14 August 2023
चैकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं। कई
बार तो ट्रैफिक सिपाही गाड़ी की हवा तक निकाल देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि
ट्रैफिक कानूनों का पालन करवाने के लिए क्या पुलिस किसी वाहन की चाबी निकाल सकती
है? या गाड़ी के टायरों की हवा
निकाली सकती है? इस सवाल का जवाब ना है। किसी भी
ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी को कानून इजाजत नहीं देता कि वह धक्के से किसी बाइक, कार या ट्रक की चाबी निकाले। अगर
वह ऐसा करता है,
तो वह कानून तोड़ रहा है। सड़क
पर वाहन चलाते समय अगर आपको ट्रैफिक पुलिस की ओर से रोका जा सकता है। आपसे अपना
ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन पेपर, इंश्योरेंस
और PUC सर्टिफिकेट जैसे कागजात दिखाने को भी कहा जा सकता है,लेकिन पुलिसकर्मी आपकी गाड़ी की
चाबी नहीं ले सकता। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 के मुताबिक, एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर का ट्रैफिक पुलिस
कर्मी ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगा सकता है, ASI , SUB-ISPECTOR और INSPECTOR को ही मौके पर जुर्माना लगाने की अनुमति है। ट्रैफिक
कांस्टेबल या होम गार्ड ऐसा नहीं कर सकते। ASI या SE भी ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर आप पर चालान कर सकते हैं।
गाड़ी की
RC न होने पर वाहन को जब्त कर सकते हैं,लेकिन, जबरदस्ती न तो गाड़ी की हवा निकाल सकते और न ही चाबी छीन
सकते है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी आप पर सिर्फ तभी जुर्माना लगा
सकता है जब उसके पास एक चालान बुक या ई-चालान मशीन हो। इनमें से किसी भी चीज के
बिना वह वाहन चालक से चालान के नाम पर जुर्माना नहीं वसूल सकता। ट्रैफिक पुलिस
कर्मचारी का वर्दी में रहना भी जरूरी है। अगर ट्रैफिक पुलिस सिविल ड्रेस में है तो
वाहन चालनक उनका आईडी कार्ड दिखाने को भी कह सकते हैं।
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