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अश्लील गाने बजाने, मृत्युभोज तथा फिजूलखर्ची के साथ लिव इन रिलेशन व लव मैरिज पर अहम निर्णय..23 खापों की महापंचायतो ने लिया
Posted by : achhiduniya
11 September 2023
बड़ते अन्तर्जातीय विवाह व शादी से पहले
लड़के–लड़की का आपस में रहना जिसे लिव इन रिलेशन का एक नया नाम देकर रहने की कोशिश
बड़ती जा रही है जिसके दूरगामी परिणाम मां- बाप के लिए काफी दुखदाई साबित हो रहे
है। वही संस्क्रती के पतन का भी कारण बन रहे है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लागू हुआ,इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दो हिंदू जाति
के युवक-युवती आपस में शादी कर सकते हैं। बशर्ते कि दोनों के आपस में खून के
रिश्ते नहीं होने चाहिए। यदि कोई युवक या युवती दूसरी शादी करना चाहते हैं तो बिना
तलाक के दूसरा विवाह वैध नहीं माना जाएगा। इस एक्ट के तहत शादी के लिए दूल्हे की
आयु 21 और दुल्हन की आयु 18
वर्ष होनी
चाहिए। अब हरियाणा के जींद जिले के जलालपुर
कलां गांव में रविवार को जिले की 23 खापों की
महापंचायत आयोजित की गई। महापंचायत में
हिंदू विवाह अधिनियम में बदलाव और प्रेम विवाह के लिए
माता-पिता की गवाही को अनिवार्य बनाने की मांग की गई। जींद खाप महापंचायत की
अध्यक्षता नौगामा खाप के प्रधान सुरेश बलबलपुर ने की। महापंचायत में मौजूद रहे
कैप्टन भूपेंद्र जागलान ने कहा कि सभी खाप नेताओं ने अपने-अपने विचार रखे और हिंदू
विवाह अधिनियम में बदलाव की मांग की,कैप्टन भूपेंद्र जागलान ने कहा कि महापंचायत
को प्रेम विवाह पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन
विवाह के समय माता पिता की गवाही अनिवार्य होनी चाहिए।
जागलान ने बताया कि
महापंचायत का मानना है कि लिव-इन रिलेशन में रहने से पहले भी माता-पिता की अनुमति
जरूरी होनी चाहिए। इसके अलावा, गांव और गोत्र में शादी नहीं होनी
चाहिए। महापंचायत ने डीजे पर अश्लील गाने बजाने, मृत्युभोज
तथा फिजूलखर्ची पर भी रोक लगाने का फैसला लिया। महापंचायत ने आंदोलनों में हिस्सा
लेने और दूसरे जिलों और राज्यों की खापों के फैसलों पर निर्णय लेने के लिए पांच
सदस्यीय समिति भी गठित करने का फैसला किया।
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