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- कानूनी पचड़े से बचाता क्या है ‘नेक व्यक्ति’ कानून....? सरकार द्वारा प्राप्त है उसे यह अधिकार...?
Posted by : achhiduniya
23 September 2023
अक्सर सड़क दुर्घटना में घायल
व्यक्ति को समय पर उपचार न मिलने से उसकी मौत हो जाती है,लोग दुर्घटना में घायल व्यक्ति
को देखकर उसका वीडियो बनाते है लेकिन कानूनी पचड़े के डर से उसकी मदद नहीं करते। अगर हम दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को
तुरंत मदद पहुंचाएंगे तो कई जिंदगियां बचा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा सड़क
दुर्घटना में घायलों को मदद पहुंचाने वाले व्यक्तियों को क़ानूनी पेच से बचाना नए
क़ानून का हिस्सा है। इसे नाम दिया गया है, नेक
व्यक्ति कानून। नेक व्यक्ति का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति, जो अच्छी नीयत से और बिना किसी इनाम या मुआवजे
की उम्मीद के आपातकालीन चिकित्सा या पीड़ित को दुर्घटना के स्थान पर सहायता
करता
है। ऐसे पीड़ित को अस्पताल पहुंचाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे भारत
के लिए एक नेक व्यक्ति क़ानून स्थापित किया है। मोटर व्हीकल (संशोधन) अधिनियम 2019 भी पारित किया गया। जिसमें एक नई धारा 134 ए है। इसका नाम ‘नेक व्यक्ति की संरक्षा’ के
लिए प्रावधान किया गया है,जो यह प्रदान करता है कि एक नेक व्यक्ति किसी भी
दुर्घटना में शिकार व्यक्ति की चोट या मृत्यु के लिए किसी भी व्यावहारिक या
आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। नेक व्यक्ति के साथ
धर्म, राष्ट्रीयता, जाति या लिंग के आधार
पर बिना किसी भेदभाव के सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाएगा।
जिसने किसी मोटर वाहन से जुड़ी किसी दुर्घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया है या जिसने किसी मोटर वाहन से जुड़े दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया है, उसे पुलिस या अस्पताल द्वारा रोका नहीं जाएगा। उसे तुरंत जाने की अनुमति दी जाएगी। कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, नेक व्यक्ति को नाम, पहचान, पता या ऐसे किसी अन्य व्यक्तिगत विवरण का करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। नेक व्यक्ति स्वेच्छा से अपना नाम, पता और व्यक्तिगत विवरण का खुलासा करने का विकल्प चुन सकता है। एक नेक व्यक्ति को किसी भी चिकित्सा प्रक्रिया में शामिल करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
प्रत्येक सार्वजनिक और निजी अस्पताल अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के
अनुसार नेक व्यक्ति के अधिकारों को बताते हुए प्रवेश द्वार या अन्य प्रमुख स्थान
पर और अपनी वेबसाइट पर हिंदी, अंग्रेजी
और स्थानीय भाषा में एक चार्टर प्रकाशित करेगा। [साभार]
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