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- दिवाली पर लड़ियों, रॉकेट आदि पटाखों पर रहेगा बैन सुप्रीम कोर्ट
Posted by : achhiduniya
22 September 2023
सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया
कि बेरियम को पटाखों में बतौर केमकिल इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पटाखा
निर्माता कम्पनियों ने कोर्ट से इसकी मांग थी। कोर्ट ने ये भी साफ किया कि लड़ी
जैसे जॉइंट क्रेकर्स के निर्माण और इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोर्ट को
इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार का पटाखों पर लगाया गया पूरी तरह से बैन जारी रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशभर की एजेंसिया सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें।
देशभर में पटाखों पर बैन मामले पर 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। इस दीवाली भी पटाखों पर बैन जारी
रहेगा। दिल्ली/NCR को छोड़कर देश में ग्रीन
पटाखों की
इजाजत रहेगी। वहीं, पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल पर रोक
रहेगी। वाईंट पटाखे यानी लड़ियों, रॉकेट
आदि पटाखों पर बैन बरकरार रहेगा। जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एम एम सुंदरेश की
बेंच ने पटाखा निर्माताओं की बैन हटाने की याचिका पर फैसला सुनाया है। इसके साथ ही
देशभर में पटाखों पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला
सुनाया गया है। 4 सितंबर
को देश में ग्रीन क्रेकर को मंजूरी दी जाए या नहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी की फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट
पहले ही कह चुका है कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ऐसे मे जिन जगहों
पर प्रदूषण का स्तर ठीक नहीं है वहां पटाखों का इस्तेमाल न हो। सुप्रीम कोर्ट को
इस बात का भी फैसला करना था कि पहले जो ग्रीन क्रैकर चलाने की इजाजत का पुराना
फैसला है उसे बरकरार रखा जाए या ग्रीन क्रेकर मे अभी भी इस्तेमाल हो रहे हानिकारक
पदार्थो को हटाकर इसकी इजाजत दी जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों द्वारा पटाखे चलाने पर
लगाए गए बैन मे दखल देने से इन्कार कर दिया था।
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