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- नौकरी में 75 %आरक्षण अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी को बिहार की नीतीश सरकार का ऐलान....
Posted by : achhiduniya
21 November 2023
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर को सदन में घोषणा की थी कि बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाया
जाएगा। बिहार में 60 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाकर 75 फीसदी करने का ऐलान सीएम ने किया था। इस एलान के तुरंत बाद ही
नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। ढाई घंटे के भीतर ही कैबिनेट ने
आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी। इसके बाद 9 नवंबर को दोनों सदनों से इसे पारित किया गया,इसमें आरक्षण का दायरा
बढ़ाकर 75 फीसदी करने का प्रावधान था। इस बिल
को राज्य की
मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी अपना समर्थन दिया था। दिल्ली से लौटते ही
राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने रिजर्वेशन बिल-2023 पर अपनी मुहर लगा दी। बिहार में अब 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने इसको लेकर गजट
प्रकाशित कर दिया है। यानी अब से शिक्षण
संस्थानों और नौकरी में अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ
मिलेगा। मंगलवार से इसे लागू कर दिया गया है।
बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा में 15 फीसदी का इजाफा किया है। बिल के लागू होने के बाद बिहार में एससी को 20 फीसदी, एसटी को दो फीसदी,अति पिछड़ा को 25 फीसदी और पिछड़े वर्ग को 18 फीसदी आरक्षण का लाभ
मिलेगा। इसके साथ ही सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाला 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। शिक्षण संस्थानों और सरकारी
नौकरी में पिछले, दलित और महादलित को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस
वर्ग के छात्रों को सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इसका फायदा होगा।
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