- Back to Home »
- Judiciaries , Tours / Travels »
- क्या है हिट-एंड-रन' कानून जिससे डरे ड्राइवर,पीछे हटी सरकार...?
Posted by : achhiduniya
03 January 2024
भारतीय न्याय संहिता के अनुसार, जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का
कारण बनता है, जो गैर
इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, और घटना
के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता
है, उसे दस साल तक के कारावास की
सजा होगी और 7 लाख रुपए
तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। नए कानून में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (1) और 106 (2) है, जो इस तरह के ग़ैरइरादतन हत्या के अपराध में लगती हैं। इसके
मुताबिक अगर किसी व्यक्ति से गलती से एक्सीडेंट होता है, और वो घायल को अस्पताल लेकर जाता है या पुलिस/मजिस्ट्रेट को
तुरंत सूचित करता है, तो ये BNS की धारा
106 (1) के
अन्तर्गत आएगा, जो
जमानती होगा। इसमें अधिकतम 5 साल तक
की सज़ा का प्रावधान है,कहा जा रहा है कि इससे लोग अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगे और
लोगों की जान बच पाएगी। हिट-एंड-रन (दुर्घटना
के बाद मौके से भाग जाना) मामलों के लिए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस) के तहत जेल और जुर्माने की सज़ा के कड़े प्रावधान हैं, जिसके खिलाफ कुछ ट्रक, बस और टैंकर संचालकों ने सोमवार को तीन दिवसीय हड़ताल शुरू
की थी। मंगलवार को देश भर में ट्रक ड्राइवरों ने जगह-जगह प्रदर्शन किया।
सुप्रीम
कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि वाहन चालक जो लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और सड़क
पर दुर्घटना करके, जिसमें
किसी की मौत हो जाती है वहां से भाग जाते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई सख़्त होनी चाहिए। गृह सचिव भल्ला ने
एआईएमटीसी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद कहा,सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी
लागू नहीं हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया
मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। मंगलवार को सरकार ने
अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बात की,जिसके बाद ऑल इंडिया मोटर
ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने और काम पर लौटने की अपील
की,हालांकि उन्होंने कहा है कि सरकार के साथ बातचीत जारी रहेगी।