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- न्यूज पेपर रिपोर्ट पर न करें भरोसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यू कहा ऐसा....?
Posted by : achhiduniya
03 January 2024
सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ
इंडिया (SEBI) की जांच रिपोर्ट में
दखल देने से साफ तौर पर इंकार कर दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SEBI की जांच एसआईटी (SIT) को ट्रांसफर करने का
कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अदाणी ग्रुप के हित मे फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि जॉर्ज सोरोस के
नेतृत्व वाली ओसीसीआरपी की रिपोर्ट मार्केट रेगुलेटर की जांच पर संदेह करने का
आधार नहीं हो सकती है।भारत
सरकार और सेबी इस बात पर गौर करेंगे कि क्या शॉर्ट सेलिंग पर
हिंडनबर्ग रिपोर्ट
में कानून का कोई उल्लंघन हुआ है और यदि हां, तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। वैधानिक नियामक पर सवाल उठाने
के लिए न्यूज पेपर की रिपोर्ट्स और थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पर भरोसा करना आत्मविश्वास
को प्रेरित नहीं करता है। इन्हें सेबी जांच पर संदेह करने के लिए इनपुट के रूप में
माना जा सकता है, लेकिन
निर्णायक सबूत नहीं। जनहित न्यायशास्त्र को आम नागरिकों तक पहुंच प्रदान करने के
लिए विकसित किया गया था। ऐसी याचिकाएं जिनमें पर्याप्त शोध की कमी है और उनमें
अप्रमाणित रिपोर्टों पर भरोसा किया गया है, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। सेबी ने 22 में से 20 मामलों
में जांच पूरी कर ली है।
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