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- उपभोक्ताओं को दी सरकार ने अधिक शक्ति मिलेगी सम्पूर्ण जानकारी....
Posted by : achhiduniya
01 January 2024
सकेंगे। इसी प्रकार, प्रति इकाई बिक्री मूल्य होने से उपभोक्ताओं के लिए
वस्तु की लागत का पता लगाना आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए 5किलोग्राम के पैकेट बंद गेहूं के
आटे में अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के साथ प्रति किलो इकाई बिक्री मूल्य भी
प्रकाशित होगा। इसी प्रकार एक किलो से कम मात्रा वाले डिब्बा बंद उत्पाद के पैकेट पर बिक्री
मूल्य प्रति ग्राम होगा। साथ ही उत्पाद की कुल एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) भी
होगी। अब सरकार की ओर से डिब्बा बंद यानी
पैकेजिंग सामानों को लेकर एक नया नियम 1 जनवरी, 2024 से लागू किया गया है। इसके बाद सभी
कंपनियों को डिब्बा बंद किए हुए सामानों पर मैन्यूफैक्चरिंग की तिथि के साथ प्रति
ईकाई बिक्री मूल्य लिखना होगा।
इस नियम के लागू होने के उपभोक्ताओं को खरीदे जाने वाले उत्पाद के बारे में पहले से ज्यादा जानकारी मिलेगी और वे सही निर्णय ले पाएंगे। इस नए नियम पर उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि सभी डिब्बा बंद कमोडिटीज पर मैन्यूफेक्चरिंग की तारीख और प्रति इकाई बिक्री मूल्य सोमवार यानी एक जनवरी से लिखना अनिवार्य हो गया है। अभी तक डिब्बा बंद उत्पादों पर मैन्यूफैक्चरिंग की तारीख या आयात की तारीख अथवा पैकेजिंग की तारीख प्रकाशित करना वैकल्पिक था।