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- 1 अप्रैल 2024 से बदलते वित्तीय वर्ष के बदलते नियमों का आप क्या होगा असर...?
Posted by : achhiduniya
29 March 2024
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अप्रैल 2024 से सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है।
पैन को आधार से लिंक करने
की डेडलाइन 31
मार्च 2024 है। अगर आपने इस डेडलाइन तक पैन
को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो आपका पैन नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल के बाद पैन को आधार से लिंक
करने के लिए आपको 1,000 रुपये
का जुर्माना भरना होगा। इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश करने वालों के लिए 1 अप्रैल 2024 नए नियम लागू होंगे। इंश्योरेंस
रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने नियमों में बदलाव के तहत समय के आधार पर ग्रेडेड सरेंडर
वैल्यू का प्रस्ताव रखा है। नए नियमों के तहत
यदि पॉलिसीहोल्डर तीन साल के भीतर
पॉलिसी सरेंडर करता है तो सरेंडर वैल्यू समान या कम होगा, वहीं चौथे और 7वें साल के बीच इंश्योरेंस को सरेंडर
करते कर सरेंडर वैल्यू अधिक हो सकता है। इन बदलावों में फास्टैग, पैन-आधार लिंकिंग, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), जीएसटी (GST), इंश्योरेंस, डेबिट कार्ड और कार की कीमत से जुड़े नियम शामिल
हैं। 1 अप्रैल 2024 से फास्टैग से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहा है। नेशनल
हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग यूजर्स के लिए KYC अपडेट करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 तय
की है। अगर आप इस तारीख तक केवाईसी अपडेट (Fastag KYC) नहीं करते हैं तो अगले महीने से आपका
फास्टैग बंद हो सकता है। NHAI ने घोषणा करते हुए कहा था कि वन व्हीकल, वन फास्टैग पहल के तहत बिना केवाईसी वाले फास्टैग को ब्लैकलिस्ट या डिएक्टिवेट
कर दिया जाएगा।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के कस्टमर से जुड़ी
है। एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, बैंक ने कुछ डेबिट
कार्ड से जुड़े एनुअल मेंटेनेंस फीस में 75 रुपए बढ़ोतरी का एलान
किया है। यह बदलाव 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट
अथॉरिटी (PFRDA)
ने नेशनल पेंशन
सिस्टम यानी एनपीएस (NPS) को
और भी ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत PFRDA सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) तक एक्सेस के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन
का प्रोसेस शुरू करने जा रहा है। यह प्रोसेस 1 अप्रैल से शुरू होगा।
इसका मतलब है कि
एनपीएस से जुड़ने वाले नए मेंबर और पुराने मेंबर को 1 अप्रैल से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन
प्रोसेस से गुजरना होगा। अब इसके बिना किसी को भी NPS अकाउंट में लॉग इन की अनुमति नहीं दी
जाएगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा कि इस नए कदम के बाद अब यूजर्स को आधार बेस्ड
लॉगिन ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस अपनाना होगा।



