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- आधार कार्ड है तो हो जाएं सावधान कार्ड से जुड़े अपराधों के लिए सजा और जुर्माने का भी है प्रावधान...?
Posted by : achhiduniya
17 May 2024
आधार बनवाते समय गलत जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक जानकारी देकर
फर्जीवाड़ा करना एक अपराध है। दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष तक का कारावास या 10,000/- रुपये तक का जुर्माना या
दोनों का सामना करना पड़ सकता है। आधार संख्या होल्डर की
जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी को बदलकर या बदलने का प्रयास करके आधार
संख्या धारक की पहचान को अपनाना एक अपराध है। इसके लिए 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000/- रुपये तक का जुर्माना
देना पड़ सकता है। किसी निवासी की पहचान संबंधी जानकारी इकट्ठा करने के
लिए अधिकृत एजेंसी होने का दिखावा करना एक अपराध है। अगर कोई इस अपराध का दोषी
पाया जाता है तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या
किसी कंपनी के लिए 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या
दोनों का प्रावधान है। नामांकन/प्रमाणीकरण के
दौरान इकट्ठा की गई जानकारी को जानबूझकर किसी अनधिकृत व्यक्ति को भेजना/बताना या
इस अधिनियम के तहत किसी समझौते या व्यवस्था का उल्लंघन करना एक अपराध है। इस अपराध
के एवज में 3 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना
देना पड़ सकता है। किसी व्यक्ति के लिए 10,000/- या किसी कंपनी के लिए 1 लाख रुपये तक का
जुर्माना या दोनों शामिल है। केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी (CIDR) तक अनऑथोराइज्ड एक्सेस
और हैकिंग करना एक अपराध है।
यूआईडीएआई के मुताबिक, ऐसे मामलों में 10 साल तक की कैद और
न्यूनतम 10 लाख रुपये का जुर्माना तय किया गया है। केंद्रीय पहचान डेटा
रिपोजिटरी में डेटा के साथ छेड़छाड़ भी एक अपराध है। इस अपराध के मामले में 10 साल तक की कैद और 10,000 रुपये तक का जुर्माना
है। रिक्वेस्ट करने वाली
यूनिट या ऑफलाइन वेरिफिकेशन चाहने वाली यूनिट द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान की
जानकारी का गलत इस्तेमाल भी अपराध है। किसी व्यक्ति के मामले में 3 साल तक की कैद या 10,000/- रुपये तक का जुर्माना या
किसी कंपनी के मामले में 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या
दोनों का प्रावधान है। ऐसे अपराध के लिए दंड, जिसके लिए कहीं और कोई
विशिष्ट दंड का प्रावधान नहीं है। ऐसे में किसी व्यक्ति के मामले में 3 वर्ष तक की जेल या 25,000 रुपये तक का जुर्माना, या किसी कंपनी के मामले
में 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों शामिल हैं।
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