- Back to Home »
- Judiciaries »
- कंपनी या दुकानदार द्वारा ठगे या धोखाधड़ी के शिकार होने पर कहाँ करें शिकायत....?
Posted by : achhiduniya
23 June 2024
जब भी आप किसी ऑन
लाइन कंपनी या दुकानदार से किसी भी प्रकार का सामान मँगवाते या खरीदते है तो बताई
गई कवालिटी या क्वान्टिटी आप को नहीं मिलती या कंपनी या दुकानदार ने जो वादा कर सामान
दिया, वो उससे कम या खराब क्वालिटी का है। इसके बाद अधिकतर लोग दुकानदार या
कंपनी में एक-दो बार शिकायत कर देते हैं। इससे उनका काम बन गया तो ठीक
नहीं तो नुकसान को
बर्दाश्त कर लेते हैं.मगर यह गलत निर्णय है। कारण यह है कि सरकार ने कंपनियों पर लगाम
लगाने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग (Deparatment of
Consumer Affairs) बनाया हुआ है।
आप इसकी वेबसाइट पर जाकर डिटेल में अपने अधिकारों के बारे में जान
सकते हैं। कहां करें शिकायत? भारत की सरकार ने हेल्पलाइन नंबर (consumer
helpline number) जारी किए हैं।
1800114000 और 1915 पर फोन कर कोई भी अपने साथ हुई ठगी की
शिकायत कर सकता है। इसी तरह नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के वॉट्सऐप नंबर पर भी चैट
कर सकते हैं। इस नंबर से चैट करने से फायदा यह होगा कि अगर हेल्पलाइन पर बैठे लोग
आपकी शिकायत के आधार प्रमाण मांगे तो आप कंपनी के बिल आदि आसानी से भेज सकेंगे।
इतना
काम करने के बाद हेल्पलाइन के लोग आपको सलाह देंगे कि आपको किस तरह न्याय मिल सकता
है। कैसे करें शिकायत? http://consumerhelpline.gov.in पर इसके बाद जाए और लॉग इन लिंक पर क्लिक
करें और फिर आवश्यक जानकारी देने के बाद अपने ईमेल के माध्यम से सत्यापित करें। इससे
यूजर आईडी और पासवर्ड आपकी बन जाएगी। इस यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर
पोर्टल में शिकायत दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। इसके बाद आपको एक
शिकायत आईडी मिलेगी। इसी के जरिए आप अपनी शिकायत को ट्रैक कर सकते हैं। आपकी
शिकायत को संबंधित कंपनी / एजेंसी / नियामक / लोकपाल के पास भेजा जाएगा।
पोर्टल के
माध्यम से प्राप्त प्रत्येक और हर शिकायत शीघ्र निपटान के लिए संबंधित कंपनी /
एजेंसी आदि के साथ उठाया जाएगा। इसके तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने में अधिकतम
45
दिन लग सकता है,अगर
आप इससे संतुष्ट नहीं होते तो उपभोक्ता अदालत जा सकते हैं।



