- Back to Home »
- Judiciaries »
- 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने किया बरी जाने क्यू...?
Posted by : achhiduniya
04 July 2024
बीते 4 मार्च, 2015 को
हुई घटना झारखंड के साहिबगंज जिले के राजमहल में छह साल की बच्ची का शव शिमला बहाल
पोखर मैदान के पास पाया गया था। उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे और गले में चोट के
निशान थे। परिजनों की शिकायत पर इस मामले में राहत शेख नामक शख्स के खिलाफ एफआईआर
दर्ज कराई गई थी। एफआईआर के मुताबिक राहत शेख उस रोज शाम पांच बजे बच्ची को अपने
कंधे पर बिठाकर मैदान की तरफ ले जाते देखा गया था। परिजनों ने उस पर बच्ची से रेप
के बाद हत्या का संदेह जताया था। राजमहल के पॉक्सो की विशेष अदालत ने इस मामले में
ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष के अनुसंधानकर्ता पुलिस अफसर सहित 12 गवाहों का
परीक्षण कराया था। कुछ गवाहों का कहना था कि
उन्होंने राहत शेख को अपने साथ बच्ची को साथ लेकर शिमला बहाल पोखर मैदान की तरफ ले
जाते देखा था। ट्रायल पूरा होने के बाद पॉक्सो कोर्ट ने राहत शेख को 1 दिसंबर 2022 को
दोषी करार दिया और और 12 दिसंबर
2022 को
उसे फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद राज्य सरकार ने अभियुक्त की फांसी की सजा
कन्फर्म करने को लेकर हाई कोर्ट में अपील की थी, तो दूसरी तरफ राहत शेख ने भी पॉक्सो कोर्ट के फैसले को
चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। अब हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तीन-चार
लोगों ने आरोपी को उस बच्ची को ले जाते देखा, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर उसे दोषसिद्ध नहीं माना जा
सकता।
नाबालिग लड़की के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में हाई कोर्ट का बड़ा
फैसला देते हुए
कोर्ट ने 6 साल
की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी को बरी कर दिया। आरोपी को झारखंड के राजमहल की
पॉक्सो कोर्ट (POCSO Court) ने
फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन
हाई कोर्ट ने पाया कि आरोपी के खिलाफ साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ अंतिम बार
आरोपी और पीड़िता का एक साथ देखा जाना दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं
है।
.jpg)
.jpg)
.jpg)