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- लव जिहाद पर कानून की लगेगी मुहर,उत्तर प्रदेश में बिल पास....
Posted by : achhiduniya
30 July 2024
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने साल 2020 में लव जिहाद के खिलाफ पहली बार कानून बनाया था। अब
इस कानून को और सख्त करने के लिए विधानसभा में 29 जुलाई को अध्यादेश पेश किया गया। इस कानून के तहत
दोषी पाए जाने वाले को 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया था। लव जिहाद के
खिलाफ योगी सरकार के विधेयक के तहत सिर्फ शादी करने के लिए अगर धर्म बदला जाता है
तो ये अमान्य माना जाएगा। इसके साथ ही इस मामले में धोखा में रखकर या फिर झूठ
बोलकर धर्म परिवर्तन किया जाता है तो इसे अपराध माना जाएगा। अगर कोई स्वेच्छा से
धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसे 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को
इस बारे में सूचना देनी
होगी। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद रोकने को लेकर अब योगी आदित्यनाथ सरकार अब और भी
सख्त हो गई है। योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन
प्रतिषेध विधेयक पेश किया है। इसके तहत अब
लव जिहाद पर आजीवन कारावास होगी। सरकार ने कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ा
दी है। लव जिहाद का यह बिल मानसून सत्र के दूसरे दिन 30 जुलाई बिल पास हो गया। वहीं योगी आदित्यनाथ के लव
जिहाद के इस फैसले को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा से क्या उम्मीद
करोगे। ये नौकरी नहीं देगी। ये हारी भी इसलिए ही है क्योंकि इन्होंने नौकरी
नहीं दी। ये जो कांवड़ में तख्ती लगवाई थी, ये जो काम कर रहे हैं, ये फिर हारने जा रहे हैं। सांप्रदायिकता का दिया
बुझने से पहले फड़फड़फड़ा रहा है। इस देश से सांप्रदायिकता की राजनीति खत्म होने
जा रही है।
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