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नाबालिग छात्राओं को निर्वस्त्र कर तलाशी शिक्षिका पर क्या हुई कार्रवाई कोर्ट का राज्य सरकार को नोटिस जारी....
Posted by : achhiduniya
09 August 2024
अधिकारियों
ने शिकायत के हवाले से बताया कि शहर के एक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
की एक कक्षा में दो अगस्त को मोबाइल फोन की घंटी बजने पर एक शिक्षिका ने उस मोबाइल
को ढूंढने के लिए कम से कम पांच छात्राओं को शौचालय में ले जाकर कथित तौर पर उनके
कपड़े उतरवाए और उनकी तलाशी ली। उन्होंने बताया कि छात्राओं के पालकों ने इस कथित
घटना को लेकर मल्हारगंज पुलिस थाने में शिक्षिका के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई
जिसमें तलाशी के दौरान लड़कियों के साथ मारपीट का आरोप भी लगाया गया। अधिकारियों ने
बताया कि तलाशी के नाम पर छात्राओं से अभद्र बर्ताव के आरोप का सामना कर रही
शिक्षिका को संबंधित सरकारी विद्यालय से हटा कर जिला शिक्षा कार्यालय से संबद्ध कर
दिया गया है। गौरतलब है की मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने
इंदौर के एक
स्कूल के क्लासरूम में मोबाइल ढूंढने के लिए एक शिक्षिका द्वारा नाबालिग छात्राओं
के कथित रूप से कपड़े उतरवाकर तलाशी लिए जाने पर राज्य सरकार को शुक्रवार (9 अगस्त) को नोटिस जारी किया। नोटिस में
इस कथित घटना को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में राज्य सरकार से हफ्ते भर में
रिपोर्ट तलब की गई है। हाई कोर्ट की इंदौर पीठ के जज सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी
और जज दुप्पला वेंकटरमणा ने सामाजिक कार्यकर्ता चिन्मय मिश्रा की जनहित याचिका पर राज्य
सरकार को नोटिस जारी किया।
याचिका पर सुनवाई के दौरान मिश्रा के वकील अभिनव धनोदकर
ने दावा किया कि पीड़ित छात्राओं के परिजनों की ओर से पुलिस को दो अगस्त को शिकायत
दर्ज कराने के हफ्ते भर बाद भी इस मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण
(पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। पीठ ने घटना से जुड़े
गंभीर आरोपों के मद्देनजर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और निर्देशित किया कि वह
हफ्ते भर के भीतर रिपोर्ट पेश करे कि इस मामले में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज
कराए जाने के बाद क्या कार्रवाई की गई है? अदालत ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए
17 अगस्त की तारीख तय की है।


