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- सरकारी कर्मचारियों के दो से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा….हाईकोर्ट
Posted by : achhiduniya
31 August 2024
राजस्थान कोर्ट
में दायर याचिका में यह मांग की गई थी कि बैक डेट से प्रमोशन देना कानून सम्मत
नहीं है। कोर्ट ने आदेश पारित कर सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाई है। इसके साथ ही
सरकार से जवाब भी मांगा है। दरअसल,राजस्थान में जिन
सरकारी कर्मचारियों को दो से ज्यादा
बच्चे हैं उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट ने इसे लेकर आदेश जारी किया है।
हाईकोर्ट का यह आदेश
राज्य सरकार के उस फैसले के खिलाफ आया है जिसमें सरकार राज्य
के कर्मचारियों को बैक डेट से प्रमोशन दे रही थी। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले में कार्मिक
विभाग, गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव और पुलिस महा
निदेशक से सहित अन्य से जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने सरकार से ये जानकारी भी मांगी है कि किसी कर्मचारी की पिछले वर्षों की
सेवा की योग्यता का आंकलन कैसे कर सकते है। कोर्ट के इस आदेश से लगभग 125 विभागों के कर्मचारी प्रभावित होंगे। हाईकोर्ट के
न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश विनोद कुमार परवानी की खंडपीठ ने पुलिसकर्मी
संतोष कुमार और जयदीप की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है।


