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- मानहानि केस में संजय राउत दोषी करार,15 दिन जेल की सजा...जाने क्या है पूरा मामला ?
Posted by : achhiduniya
26 September 2024
उद्धव ठाकरे गुट के
नेता संजय राउत ने आरोप लगाया था कि सोमैया दंपत्ति शौचालय निर्माण के लिए धन का
दुरुपयोग करके 100
करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं।
इसके बाद मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ शिकायत दी थी और 100 करोड़ रुपये की मानहानि का केस दर्ज कराया था। भाजपा
नेता की पत्नी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय
राउत दोषी करार दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी
मेधा द्वारा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत पर मानहानि का केस दर्ज कराया था। आज इस मामले में
मजगांव कोर्ट ने मानहानि के दावे में संजय राउत को दोषी करार दिया है।
मानहानि के
इस मामले में संजय राउत दोषी करार दिए गए है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट 25वीं अदालत, मझगांव ने आज गुरुवार को डॉ मेधा किरीट सोमैया
द्वारा दायर एक शिकायत पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है। कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सजा और 25000 रूपये जुर्माने की सजा दी है। राउत को IPC section 500 के तहत
संजय राउत को सजा सुनाई गयी है। गौरतलब है कि मेधा ने सीवरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत
में दाखिल अपनी शिकायत में कहा था कि संजय राउत द्वारा लगाये गये आरोप निराधार और
अपमानजनक प्रकृति के हैं।
भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी ने कहा कि
वह खबरें देखकर चकित रह गयीं कि राउत ने उन पर और उनके पति पर मीरा भायंदर नगर
निगम के अधिकार क्षेत्र वाले इलाके में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और
रख-रखाव को लेकर 100 करोड़ रुपये के
घोटाले में शामिल रहने का आरोप लगाया है। मेधा ने अपनी शिकायत में कहा था कि
मीडिया के सामने दिये गये आरोपी के बयान मानहानि करने वाले हैं। आम जनता के सामने
मेरी छवि को खराब करने के लिए बयान दिये गये।
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