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- जय फिलिस्तीन AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी हाजिर हो... बरेली कोर्ट
Posted by : achhiduniya
24 December 2024
बीते 4 जून,
2024 को 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद 25
जून 2024 को ओवैसी ने हैदराबाद के सांसद के रूप में लोकसभा
में शपथ ली। शपथ लेने के बाद ओवैसी ने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था, जिस पर उस समय काफी हंगामा मचा था। मामले के तूल
पकड़ने के बाद ओवैसी ने इस पर सफाई देते हुए कहा,हर कोई बहुत सारी बातें कह रहा है। मैंने अभी कहा,
जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन। यह कैसे खिलाफ है,
संविधान में प्रावधान दिखाएं। संसद में जय
फिलिस्तीन बोलना
ओवैसी को भारी पड़ गया है। इसे लेकर देशभर में विवाद हुआ था,
जिसके बाद अब बरेली जिला अदालत के
न्यायाधीश ने ओवैसी को नोटिस जारी किया है। बरेली की कोर्ट ने संसद में जय
फिलिस्तीन बोलने
के मामले में AIMIM
{ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन}
के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस जारी कर तलब किया है। एक अधिवक्ता
ने मंगलवार
को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अदालत ने मामले में 7 जनवरी को सुनवाई तय की है। दरअसल, संसद में जय फिलिस्तीन बोलने के मामले में ओवैसी के खिलाफ अधिवक्ता
वीरेंद्र गुप्ता ने वाद दायर किया है, जिसमें उन पर संवैधानिक एवं कानूनी मान्यताओं का
उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। अधिवक्ता वीरेंद्र गुप्ता ने बताया कि
उन्होंने एमपी-एमएलए कोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ याचिका दायर की थी,
जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद
उन्होंने पुनरीक्षण याचिका जिला न्यायाधीश की कोर्ट में दायर की थी।
उन्होंने
बताया कि जिला न्यायाधीश की अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए सांसद असदुद्दीन
ओवैसी को सात जनवरी को हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया है। वाद दायर करने वाले अधिवक्ता वीरेंद्र गुप्ता ने
बताया कि वह ओवैसी के जय फिलिस्तीन का नारा लगाने से आहत हैं। ओवैसी का बयान भारत के
संविधान के विपरीत और अपमान करने जैसा है। इसे लेकर ही उन्होंने बरेली एमपी-एमएलए
कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने 12 जुलाई 2024 को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने मामले
में जिला न्यायाधीश की अदालत में अपील की।