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- SBI को देने होंगे कस्टमर के 94,000/- …..सुप्रीम कोर्ट का आदेश
Posted by : achhiduniya
07 January 2025
इकोनॉमिक
टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में युवक ने फैशन ब्रांड Louis Philippe की वेबसाइट से 4000 रुपये
का एक ब्लेजर खरीदा था। युवक को ब्लेजर वापस कर रिफंड चाहिए था। 2021 में
लुइ फिलिप की वेबसाइट हैक हो गई थी और कई ग्राहकों की पर्सनल डिटेल्स को पैसों के
लिए बेच दिया गया था। साइबर अपराधियों ने इसी डिटेल के जरिए कस्टमर केयर अधिकारी
बनकर युवक को कॉल किया और बोला कि रिफंड के लिए एक ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप
डाउनलोड होते ही अपराधियों को युवक के SBI खाते का एक्सेस मिल गया और
उन्होंने खाते में जमा 94,204 रुपये फेडरल बैंक के एक
खाते में ट्रांसफर कर लिए। इसके बाद उन्होंने फेडरल बैंक में कई
ट्रांजैक्शन कर सारे पैसों को कई अलग-अलग खातों में भेज दिया। युवक को जैसे ही
फ्रॉड का पता चला,
उसने सबसे पहले SBI कस्टमर केयर में कॉल कर
इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही, युवक ने अपने नजदीकी पुलिस थाने
और साइबर क्राइम सेल में भी इसकी शिकायत दर्ज कराई। युवक को SBI में शिकायत करने का कोई
फायदा नहीं मिला, बल्कि बैंक के कर्मचारी
पीड़ित को ही लापरवाह बताने लगे। जिसके बाद युवक ने RBI बैंकिंग लोकपाल में बैंक
के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई,लेकिन यहां भी युवक को कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद
युवक ने बैंक के खिलाफ गुवाहाटी हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई।गुवाहाटी हाई
कोर्ट में मामले की सुनवाई के बीच गुवाहाटी पुलिस ने उत्तर प्रदेश से अपराधी को
पकड़ लिया, जो फर्जी पहचान से वहां रह
रहा था।
हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई में बैंक को लापरवाह कार्यशैली का दोषी पाया
और पकड़े गए अपराधी से पैसों की वसूली कर पीड़ित को 94,000 रुपये लौटाने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने पाया कि
पीड़ित ने फ्रॉड होने के कुछ ही देर बाद बैंक को इसकी जानकारी दे दी थी लेकिन बैंक
ने इस पर कोई उचित कदम नहीं उठाया। SBI ने हाई कोर्ट के आदेश को
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। जहां सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के
फैसले को बरकरार रखते हुए बैंक को आदेश दिया कि उन्हें पीड़ित को 94,000 रुपये लौटाने होंगे।