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Raiway Travel इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें? यात्रा के दौरान गंभीर हादसे व मृत्यु पर IRCTC की ओर से ट्रैवल इंश्योरेंस के तहत कितना दिया जाता है मुआवजा....?
Posted by : achhiduniya
17 February 2025
जब भी आप ट्रेन
से यात्रा करें, तो ट्रैवल इंश्योरेंस लेना एक समझदारी भरा फैसला है। यह बेहद
सस्ता होता है और बड़ी सुरक्षा प्रदान करता है.इसलिए जब आप ऑनलाइन टिकट बुक करें, तो ट्रैवल इंश्योरेंस ऑप्शन को सेलेक्ट करना न भूलें ताकि
किसी भी आपात स्थिति में आपके परिवार को आर्थिक सहारा मिल सके। भारतीय रेलवे में
सफर के दौरान हादसे होते हैं। ऐसे में सिर्फ 45 पैसे खर्च करके आप 7 से 10 लाख तक
का इंश्योरेंस पा सकते हैं। यह एक बेहद सस्ता और जरूरी सुरक्षा कवच है, जो अनहोनी की स्थिति में
आपके परिवार को आर्थिक सहारा देता
है। ट्रेन में चढ़ते समय या सफर के दौरान अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो
उसे या उसके परिवार को मुआवजा मिलता है। हालांकि, यह मुआवजा सभी को नहीं दिया जाता। खासतौर पर ट्रेन में चढ़ते
या यात्रा के
दौरान दुर्घटना होने पर आईआरसीटीसी (IRCTC) की ओर से ट्रैवल इंश्योरेंस के तहत
मुआवजा दिया जाता है। IRCTC की तरफ
से मुआवजा यानी इंश्योरेंस क्लेम उन्हीं यात्रियों को मिलता है, जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते समय ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन चुना हो,यदि किसी यात्री ने टिकट बुकिंग के समय यह इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो उसे इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई यात्री ट्रेन
हादसे का शिकार हो जाता है, तो उसे
या उसके परिवार को कितना मुआवजा दिया जाता है ये भी जान लेते हैं।
यात्री की
मृत्यु या स्थायी विकलांगता – ₹10 लाख,आंशिक
विकलांगता – ₹7.5 लाख,गंभीर
रूप से घायल होने पर – ₹2 लाख,मामूली
चोट लगने पर– ₹10,000 # कैसे मिलेगा ट्रैवल इंश्योरेंस का लाभ:- जब आप
आईआरसीटीसी की वेबसाइट (IRCTC Website)
या मोबाइल ऐप से टिकट बुक करते हैं, तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन मिलता है। यह 45 पैसे में उपलब्ध होता है और यदि आप इसे सेलेक्ट करते हैं, तो सफर के दौरान किसी भी हादसे में इंश्योरेंस कवर मिलता है।
इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें:- अगर किसी
यात्री के साथ ट्रेन दुर्घटना होती है, तो उसके
नॉमिनी या परिजनों को 4 महीने के
अंदर इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम फाइल करना होता है. इसके लिए आपको नीचे बताएं
गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
IRCTC से मिले
इंश्योरेंस पॉलिसी डिटेल्स को संभालकर रखें। इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस जाकर या
ऑनलाइन फॉर्म भरकर क्लेम प्रोसेस (Insurance
Claim Process) शुरू करें। जरूरी दस्तावेजों जैसे यात्री का टिकट,पहचान पत्र, मेडिकल
रिपोर्ट और पुलिस
एफआईआर (FIR) जमा करें।
सही तरीके से आवेदन करने के बाद तय मुआवजा परिजनों को मिल जाता है। जब आप ट्रैवल
इंश्योरेंस लेते हैं, तो आपको
टिकट बुकिंग के समय नॉमिनी डिटेल भरनी होती
है। इसमें किसी परिजन का नाम, मोबाइल
नंबर,जन्मतिथि,ईमेल आईडी,यात्री
से उसका संबंध ये जानकारी भरनी जरूरी होती है ताकि किसी दुर्घटना की स्थिति
में परिवार को बिना किसी परेशानी के मुआवजा यानी इंश्योरेंस के पैसे मिल सके। जनरल
टिकट से
यात्रा करने वाले यात्रियों को इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलता। विदेशी नागरिकों को यह मुआवजा नहीं दिया जाता। रेलवे काउंटर से टिकट खरीदने वालों को भी ट्रैवल इंश्योरेंस का फायदा नहीं
मिलेगा।