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देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार...लांघ रहा अपनी हद.... BJP सांसद निशिकांत दुबे
Posted by : achhiduniya
19 April 2025
बीजेपी
सांसद निशिकांत दुबे ने कहा,देश में धार्मिक युद्ध
भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा
रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो
संसद और विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। आप
अपॉइंटिंग अथॉरिटी को निर्देश कैसे दे सकते हैं? राष्ट्रपति
भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। संसद इस देश का कानून बनाती है।
आपने नया कानून कैसे बनाया? किस कानून में लिखा है कि
राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला करना
है? इसका मतलब है कि आप इस देश को अराजकता की ओर ले जाना
चाहते हैं। जब संसद बैठेगी तो इस पर विस्तृत चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप
धनखड़
ने 17 अप्रैल 2025 को
सुप्रीम कोर्ट के तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामले में दिए गए निर्देश को न्यायिक
अतिक्रमण करार दिया था। धनखड़ ने कहा
था,हम ऐसी स्थिति नहीं रख सकते जहां सुप्रीम कोर्ट
राष्ट्रपति को निर्देश दे। कोर्ट के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, लेकिन
वह कार्यपालिका या विधायिका की भूमिका नहीं निभा सकता। उन्होंने
अनुच्छेद 142 को न्यायपालिका के लिए 24x7 उपलब्ध
परमाणु मिसाइल करार देते हुए इसकी असीमित
शक्ति पर चिंता जताई थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को राज्यपालों
द्वारा भेजे गए विधेयकों पर 3 महीने के भीतर फैसला लेने
का निर्देश दिया था।
यह फैसला 8 अप्रैल 2025 को
तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामले में आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने
राज्यपाल आर.एन. रवि के विधेयकों पर देरी को असंवैधानिक ठहराया था। इसके अलावा
सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2025 को
वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर अंतरिम आदेश जारी किया था। साथ ही अदालत ने इस कानून के
कुछ प्रावधानों पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। बता दें कि कानून संसद
द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य वक्फ
संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता में सुधार करना था।
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