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- सुप्रीम कोर्ट ने बिना परमिशन बडे पैमाने पर पेड़ कटाई पर DDA के अधिकारी पर लगाया जुर्माना
Posted by : achhiduniya
29 May 2025
सुप्रीम कोर्ट ने
रिज एरिया मे बडे पैमाने पर पेड़ काटने के लिए जिम्मेदार DDA [दिल्ली
डेवलपमेंट अथॉरिटी] के अधिकारी पर 25,000
रुपये का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम
कोर्ट ने DDA अधिकारियों
के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई बंद कर दी। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में इन अधिकारियों
के खिलाफ चल रही विभागीय जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तत्कालीन
DDA [दिल्ली डेवलपमेंट
अथॉरिटी] के वाइस चेयरमैन जो अब उस पद पर नहीं है उसके
खिलाफ अवमानना का मामला नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि 1996
के आदेश का पालन न करना,
जिसके तहत पेड़ों की कटाई के लिए पूर्व
अनुमति की आवश्यकता थी
और फिर इस तथ्य को छिपाया गया कि पेड़ पहले ही काटे जा चुके
हैं। ये अक्षम्य है और जानबूझकर जानकारी नहीं देकर एक गलत मिसाल कायम की गई। कोर्ट
ने कहा कि हम मानते हैं कि DDA [दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी] अधिकारियों
का यह काम आपराधिक अवमानना के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सत्ता का
दुरुपयोग और प्रशासनिक अधिकारियों का गलत निर्णय हुआ है। इसका उद्देश्य अस्पताल के
लिए सड़कें चौड़ी करना था लेकिन यह मामला प्रशासनिक गलत निर्णय की श्रेणी में आता
है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार और DDA [दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी] को इस
मसले पर सुधार की जरूरत है। अदालत ने तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई है।
अगर
कमेटी को लगता है कि रिज एरिया में काटे गए पेड़ों की जगह नए पेड़ लगाने जरूरत है,
तो योजना बनाकर इसे शुरू किया जा सकता है।
तीन सदस्यीय कमेटी समय-समय पर स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। कोर्ट ने DDA
को निर्देश दिया है कि वह कनेक्टिंग रोड
का काम पूरा करे। कमेटी कनेक्टिंग रोड के तरफ पेड़ों को लगाने की भी संभावना
तलाशेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन लोगों की पहचान की जानी चाहिए जो संपन्न हैं
और जिन्हें इस सड़क का फायदा उठाया है उनसे भुगतान लिया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट
अथॉरिटी (DDA) को रिज
एरिया में पेड़ काटे जाने पर कड़ी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि
राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ काटे जाने जैसे काम को हल्के में नहीं लिया जा सकता
है। कोर्ट ने DDA के वाइस
चेयरमैन से यह बताने को कहा था कि क्या उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG)
के ऑर्डर पर पेड़ काटे हैं?
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने DDA
[दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी] के 3
अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया
था।