- Back to Home »
- Judiciaries »
- बॉम्बे हाई कोर्ट का चला हंटर बीसीसीआई को देने होंगे 538 करोड़ रुपये
Posted by : achhiduniya
18 June 2025
कोच्चि टस्कर्स केरल
ने आईपीएल के 2011 सीज़न
में हिस्सा लिया था,लेकिन बोर्ड ने समझौते के उल्लंघन के आरोप के बाद फ्रेंचाइजी को
समाप्त कर दिया गया था। जिसके बाद फ्रेंचाइजी के मालिक ट्रिब्यूनल में गए थे। कोर्ट
ने बीसीसीआई की चुनौती को खारिज कर दिया और शासी निकाय को अपील करने के लिए छह
सप्ताह का समय दिया। कोच्चि टस्कर्स केरल को 2011 में आईपीएल में भाग लेने के लिए एक संघ द्वारा
खरीदा गया था,लेकिन
बीसीसीआई ने बैंक गारंटी प्रदान नहीं करने के कारण अनुबंध समाप्त कर दिया।
फ्रेंचाइजी ने तर्क दिया कि स्टेडियम की अनुपलब्धता और शेयरधारक अनुमोदन जैसे मुद्दों के कारण
वे गारंटी प्रदान नहीं कर सके। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को पूर्व आईपीएल फ्रेंचाइजी
कोच्चि टस्कर्स केरल मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगाते हुए हाईकोर्ट ने बीसीसीआई की याचिका खारिज की है और
बोर्ड को पूर्व फ्रेंचाइजी को 538 करोड़ रुपये रुपये का भुगतान करने का निर्देश
दिया। अदालत ने कोच्चि टस्कर्स के मालिकों के पक्ष में आए आर्बिट्रल अवार्ड को सही
करार दिया।
बीसीसीआई को कोच्चि क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड (KCPL)
को 385.50 करोड़ और रेंडेज़वस स्पोर्ट्स वर्ल्ड को 153.34
करोड़ देने होंगे।
न्यायमूर्ति रियाज आई
चागला ने कहा कि कोर्ट मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ अपील की समीक्षा नहीं कर सकती
है और बीसीसीआई की
आपत्तियों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई का समापन अनुचित था और
फ्रेंचाइजी को मुआवजा देने का आदेश दिया।