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- 7 तरह के व्यापार को दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग परमिशन की जरूरत नहीं.....
Posted by : achhiduniya
23 June 2025
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, राजधानी में व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित लाइसेंसिंग प्रक्रिया में व्यापक
सुधार हमारी सरकार की दूरदर्शी सोच और सकारात्मक प्रशासनिक दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष
प्रमाण है। अब होटल, स्विमिंग पूल, गेस्ट हाउस, वीडियो गेम पार्लर, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क आदि जैसे सात
व्यवसायिक क्षेत्रों से संबंधित लाइसेंसिंग प्रक्रिया पुलिस से हटाकर नगर निकायों
(एमसीडी, एनडीएमसी) एवं संबंधित विभागों को सौंप दी गई है। उन्होंने इस निर्णय के लिए
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं उपराज्यपाल विनय सक्सेना का आभार व्यक्त
किया। अब होटल, गेस्ट हाउस, मोटल, इटिंग हाउस, स्वीमिंग पूल,
डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर, एम्यूजमेंट पार्क और ऑडिटोरियम जैसे सात तरह के व्यापारों को दिल्ली पुलिस से
लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस संबंध में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना
ने एक आदेश जारी किया है। एलजी के इस फैसले के बाद, दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 के तहत इन कैटेगरी में लाइसेंसिंग
की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया गया है
कि वे इन पुराने नियमों को तुरंत प्रभाव से हटाते हुए इसकी अधिसूचना जारी करें और
इसे प्रचारित भी करें।
आदेश की सराहना करते हुए चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री
(सीटीआई) ने कहा है कि इससे दिल्ली के कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। सीटीआई
चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि अभी तक कारोबारियों को एमसीडी, डीपीसीसी, फायर डिपार्टमेंट, जीएसटी, एक्साइज आदि विभागों से विभिन्न
तरह के लाइसेंस लेने पड़ते थे। ऊपर से पुलिस लाइसेंस की अलग से कोई औचित्यता नहीं
थी और कारोबारी भी इसको लेकर असहज रहते थे। इसपर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र
सरकार हमेशा न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन की नीतियों पर विश्वास करती है। साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार देश
हित के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को भी लगातार अपना रही है, जिसे दिल्ली में प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। यह निर्णय न केवल
प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह केंद्र सरकार की नीति और सोच का भी प्रतिफल है।