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- हाईकोर्ट की शरण में राहुल गांधी गैर जमानती वारंट रद्द करो माईलॉड जाने क्या है पूरा मामला....?
Posted by : achhiduniya
02 June 2025
बीते
दिनों चाईबासा कोर्ट ने कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ गैर
जमानती वारंट जारी करते हुए 26 जून को सशरीर पेश होने को कहा था। जबकि इसी मामले में
चाईबासा कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से छूट के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई
थी जो लंबित है। फिर भी इस पर विचार करने के बजाए चाईबासा कोर्ट ने गैर जमानती
वारंट जारी कर दिया। याचिका में इन बातों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी के
अधिवक्ता ने गैर जमानती वारंट निरस्त करने का आग्रह किया है। राहुल गांधी के
अधिवक्ता दीपांकर के अनुसार हाईकोर्ट में अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है। उनकी
कोशिश है कि जल्द से जल्द याचिका की लिस्टिंग हो जाए। बता दें कि राहुल गांधी के
खिलाफ रांची में एक जबकि चाईबासा कोर्ट में दो मामले चल रहे हैं। यह मामला राहुल
गांधी द्वारा 28
मार्च 2018 को कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के खिलाफ भाषण से
जुड़ा है। इस पर भाजपा नेता प्रताप कुमार
ने राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। 20 फरवरी
2020 को
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर उस वाद को रांची में एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में
भेज दिया गया था। बाद में हाईकोर्ट ने इस मामले को चाईबासा की स्पेशल कोर्ट में
भेज दिया। समन मिलने के बावजूद राहुल गांधी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। फिर
दोबारा कोर्ट के स्तर से जमानतीय वारंट भेजा गया। इसके बावजूद राहुल गांधी उपस्थित
नहीं हुए थे। इसी आधार पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी जो डिस्पोज हो गया।
फिर राहुल गांधी की ओर से
सीआरपीसी 205 की याचिका दायर कर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का
आग्रह किया गया था. इसको निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। इससे
पहले मोदी सरनेम विवाद पर रांची कोर्ट में याचिका दायर हुई थी।
इस मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिली हुई है।
जबकि भाजपा और अमित शाह के खिलाफ बयान से जुड़े चाईबासा कोर्ट के दूसरे मामले में
सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला हुआ है। उनके अधिवक्ता दीपांकर ने बताया कि बीते गुरुवार यानी
29 मई
को याचिका दायर की गई है।