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- हद मे रहो बाबा रामदेव दिल्ली हाईकोर्ट का चला हंटर....
Posted by : achhiduniya
03 July 2025
बीते दिनों हाईकोर्ट ने रूह अफजा मामले पर
बाबा रामदेव के विवादित बयान पर फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट
की फटकार के बाद बाबा रामदेव ने कहा था कि वो विवादित बयान से संबंधित सभी वीडियो
हटा लेंगे। हाईकोर्ट ने कहा था कि बाबा
रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं हैं और अपनी ही दुनिया में रहते हैं। डाबर इंडिया की ओर से पेश वकील संदीप सेठी ने आरोप
लगाया कि वह बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद अपने विज्ञापनों के जरिये
च्यवनप्राश को गलत तरीके से बदनाम कर रही है। पतंजलि आयुर्वेद
अपने विज्ञापनों के
जरिये उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रही है। सेठी ने कहा कि पतंजलि ने भ्रामक और गलत
दावा कर यह बताने की कोशिश की है कि वही एकमात्र असली आयुर्वेदिक च्यवनप्राश बनाता
है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने दिसंबर 2024 में समन जारी किया था, उसके बावजूद पतंजलि ने
एक हफ्ते में 6182 भ्रामक विज्ञापन प्रसारित किए थे। डाबर की याचिका में
कहा गया है कि पतंजलि आयुर्वेद डाबर के उत्पाद को साधारण बताकर उसकी छवि खराब करने
की कोशिश कर रही है। याचिका में कहा गया है कि पतंजलि के विज्ञापनों में दावा किया
गया है कि उसका च्यवनप्राश 51 से अधिक जड़ी-बूटियों से बना है जबकि हकीकत में इसमें
सिर्फ 47 जड़ी-बूटियां
हैं।
डाबर ने याचिका में आरोप लगाया है कि पतंजलि के उत्पाद में पारा पाया गया जो
बच्चों के लिए हानिकारक है। हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को
निर्देश दिया है कि वो डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ कोई भी भ्रामक या नकारात्मक
विज्ञापन का प्रसारण नहीं करें। जस्टिस मिनी पुष्करणा की अध्यक्षता वाली बेंच ने
ये अंतरिम आदेश जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई
को होगी।