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- कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट पर ट्रेन छूट जाए तो क्या करें?
Posted by : achhiduniya
29 December 2025
ट्रेन छूट जाए, तो रिस्क लेने के बजाय
स्टेशन मास्टर या टीटीई से बात करें, क्योंकि एक छोटी सी
गलती आपको भारी जुर्माना और कानूनी पचड़े में डाल सकती है,अगर आपकी कन्फर्म सीट
वाली ट्रेन छूट गई है, तो आप उसी टिकट से दूसरी
ट्रेन में सफर नहीं कर सकते,अगर आप ऐसा करते हैं और जांच के दौरान पकड़े जाते हैं,
तो
टीटीई आपको बेटिकट यात्री मानकर आपसे पूरी टिकट की कीमत या उससे ज्यादा का
जुर्माना वसूल सकता है। एक खास नियम यह भी है कि अगर आपकी ट्रेन आपके स्टेशन से
छूट गई है, तो टीटीई अगले 2 स्टेशनों तक आपकी सीट
किसी और को अलॉट नहीं कर सकता यानी अगर आप टैक्सी से अगले किसी बड़े स्टेशन पर
ट्रेन को पकड़ लेते हैं, तो आपकी सीट सुरक्षित
रहेगी। अगर आपकी ट्रेन छूट गई है,तो आपको तुरंत TDR
(Ticket Deposit Receipt) फाइल करना चाहिए। आमतौर पर ट्रेन छूटने के बाद रिफंड
मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर ट्रेन 3
घंटे
से ज्यादा लेट है और आपने सफर नहीं किया, तो आप Full
Refund क्लेम कर सकते हैं,अगर आपकी रिजर्व ट्रेन छूट गई है,
तो
सबसे बेहतर और सुरक्षित तरीका यही है कि आप नई ट्रेन के लिए नया टिकट बुक करें या
समय रहते रिफंड के नियमों के अनुसार आवेदन करें। अगर आपके पास जनरल टिकट है,
तो
राहत की बात है।
आप उसी कैटेगरी की किसी दूसरी ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं,
बशर्ते
टिकट की वैलिडिटी खत्म न हुई हो जो कि आमतौर पर 3 घंटे या पहली उपलब्ध
ट्रेन तक होती है। हालांकि, अगर आप अलग कैटेगरी की
ट्रेन में सफर करते हैं, तो आपको जुर्माना देना पड़
सकता है। मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट,
राजधानी,
शताब्दी
और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में जनरल टिकट मान्य नहीं होता। अगर आप इन
ट्रेनों में जनरल टिकट लेकर सफर करते हैं, तो टीटीई आपको बिना
टिकट यात्री मान सकता है और भारी जुर्माना लग सकता है। रेलवे नियमों के अनुसार,
जुर्माना
नहीं भरने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यहां तक कि कुछ मामलों में
जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। अगर यात्री बहस करता है या जुर्माना नहीं भरता,
तो
उसे रेलवे पुलिस (RPF) के हवाले किया जा सकता
है।
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