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- 5 साल की सजा अगर चीनी मांझे से किसी की मौत हुई तो...कलेक्टर का आदेश
Posted by : achhiduniya
13 January 2026
इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया- गत
समय में घटित कुछ घटनाओं से यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि पतंगबाजी में
उपयोग होने वाले चायना के धागे के उपयोग से पक्षियों व जनसामान्य को हानि पहुंच
रही है। कई बार चायना के धागे से पतंग उडाते समय पक्षी इसमें उलझ कर फंस जाते हैं
और घायल हो जाते हैं और कई बार तो पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। इस धागे से
पतंगबाजी के दौरान रोड पर चलने वाले राहगीर भी कई बार घायल हो जाते हैं तथा कुछ
मामलों में कुछ व्यक्तियों की मृत्यु तक भी हो चुकी है। इन घटनाओं को देखते हुए
जनसामान्य को होने वाली इस प्रकार की हानि से बचाने के उद्देश्य से चायना के धागे
को
पतंगबाजी में उपयोग करने संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा
संहिता 2023 की धारा
163 के तहत कार्यालयीन
आदेश क्रमांक 1158-1159/रीएडीएम/2023 दिनांक 25/11/2025 द्वारा जारी किया जा चुका है। कलेक्टर के आदेश
में कहा गया-उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होने के पश्चात् भी यह देखने में आ रहा
है कि अभी भी चोरी छिपे चायना धागे का उपयोग पतंगबाजी में किया जा रहा है,
जिससे विगत दिनों कुछ जनहानि जैसी घटनाएँ
भी घटित हुई हैं। ऐसे कृत्य करने वालों को ऐसा महसूस हो रहा है कि वे सामने नहीं आए
तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो पाएगी, तो ऐसा नहीं हैं।
भारतीय न्याय सहिंता 2023
की धारा 106 (1) में स्पष्ट रूप से प्रावधानित किया गया है कि जो
कोई, उतावलेपन से या
उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा,
जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता
है, वह दोनों में से
किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी,
दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी
दायी होगी। उपरोक्त उल्लेखित पूर्व जारी आदेश के उल्लंघन करने वाले
व्यक्ति/संस्था/आयोजक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता 2023
की धारा 106 (1) के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।
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