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- रेस्टॉरेंट वालों की सर्विस चार्ज के नाम पर खुली लूट
Posted by : achhiduniya
11 January 2026
केंद्रीय
उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कानून का उल्लंघन करते हुए अनिवार्य
रूप से सर्विस चार्ज वसूलने वाले कुल 27 रेस्टॉरेंट के खिलाफ स्वतः संज्ञान
लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। सीसीपीए ने शनिवार को ये जानकारी दी थी। इन
रेस्टॉरेंट्स पर 50,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया गया
है और उन्हें ग्राहकों को सर्विस चार्ज के रूप में वसूले गए पैसों को वापस करने और
अपने बिलिंग सिस्टम में जरूरी बदलाव करने के लिए कहा गया है। रेस्टॉरेंट में ग्राहकों से अनिवार्य
रूप से सर्विस चार्ज वसूलना एक अनुचित
व्यापार प्रथा घोषित किया गया है। सीसीपीए
ने सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर उपभोक्ताओं की शिकायतों के आधार पर ये कार्रवाई की
है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सीसीपीए ने देशभर में स्थित 27
रेस्टॉरेंट के
खिलाफ कार्रवाई की है। इन रेस्टॉरेंट ने उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन किया
और अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज वसूलने जैसी अन्यायपूर्ण व्यापार प्रथाओं को
अपनाया, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(47) के तहत आता है। जांच में पता चला कि कई रेस्टॉरेंट,
जिनमें कैफे
ब्लू बॉटल, पटना और चाइना गेट रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड (बोरा बोरा),
मुंबई शामिल
हैं।
ये रेस्टॉरेंट अपने बिल में ऑटोमैटिक रूप से 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज जोड़ रहे थे। CCPA
ने कहा कि वो
सर्विस चार्ज लगाने के बारे में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों पर
बारीकी से नजर रख रहा है और ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करने और गलत ट्रेड
प्रैक्टिस को रोकने के लिए नियमों का पालन न करने वाले रेस्टोरेंट के खिलाफ सख्त
लगातार सख्त कार्रवाई करता रहेगा।
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