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- बाउंसरों के लिए कैरेक्टर वेरिफिकेशन अनिवार्य....
Posted by : achhiduniya
03 May 2026
ठाणे पुलिस ने बार और परमिट रूम में तैनात बाउंसरों के लिए कैरेक्टर वेरिफिकेशन
अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश पुलिस आयुक्त आशुतोष दंबरे द्वारा भारतीय नागरिक
सुरक्षा संहिता के तहत जारी किया गया है, जो 22
जून तक लागू रहेगा। आदेश के
अनुसार, पिछले 10 साल में आपराधिक रिकॉर्ड
वाले किसी भी व्यक्ति को बिना पुलिस अनुमति के बाउंसर के रूप में नियुक्त नहीं
किया जा सकेगा। बार में हंगामा या नशे में धुत ग्राहकों को जबरन बाहर निकालने की
कार्रवाई का वीडियो रिकॉर्ड करना अनिवार्य होगा। सभी प्रतिष्ठानों को कम से कम 30
दिन का सीसीटीवी फुटेज
सुरक्षित रखना होगा, जिसमें बैठने की जगह और बार काउंटर जैसे अहम हिस्से
शामिल
होंगे। बार और रेस्टोरेंट को रात 1:30 बजे तक बंद करना होगा,जबकि खाने और शराब की आखिरी
ऑर्डर 1:15 बजे तक ही ली जा सकेगी। इनडोर म्यूजिक रात1:30
बजे तक बंद करना होगा,
जबकि आउटडोर परफॉर्मेंस की
समय सीमा रात 10 बजे तक तय की गई है। बार मालिकों को खासतौर पर महिलाओं की
सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही पार्किंग और ट्रैफिक
व्यवस्था भी संभालनी होगी। विदेशी
कलाकारों के कार्यक्रम के लिए 15 दिन पहले पुलिस को सूचना
देना और पासपोर्ट-वीजा की जानकारी देना जरूरी
होगा।
No Drugs
Allowed का बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है और उम्र सत्यापन के नियम भी सख्त किए गए
हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223
के तहत आपराधिक कार्रवाई की
जाएगी। हालांकि, नागरिकों का आरोप है कि इन सख्त नियमों के बावजूद कई बार अब
भी निर्धारित गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रहे हैं।


