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- मुफ्त मे मैच का मजा ......
Posted by : achhiduniya
11 February 2015
क्रिकेट प्रेमी विश्वकप में भारत और पाकिस्तान...
उच्चतम न्यायालय ने 2015 के क्रिकेट विश्वकप की
लाइव टेलिकास्ट दूरदर्शन के माध्यम से केबल आपरेटरों के साथ सांझा करने से प्रसार भारती
के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी ।
केबल टेलीविजन नेटवर्क
अधिनियम की धारा आठ के तहत सभी केबल ऑपरेटरों के लिए दूरदर्शन के कम से कम दो
चैनलों को मुफ्त दिखाना अनिवार्य है। लाखों क्रिकेट प्रेमी विश्वकप में भारत और
पाकिस्तान के बीच रविवार को खेले जाने वाले विश्व कप मैच का आनंद मुफ्त ले सकेंगे।
विश्व कप के प्रसारण के अधिकार सिर्फ ई एस पी एन और स्टार के पास है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की
अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ प्रसार भारती की
अपील पर सुनवाई के लिए हामी भरते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और स्टार
इंडिया लिमिटेड से जवाब तलब किया।
शीर्ष अदालत ने बीसीसीआई और स्टार इंडिया
को नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह मामला सुनवाई के योग्य है। इसके बाद उसने उच्च
न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख मुकर्रर की।
इससे
पहले स्टार इंडिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदम्बरम ने दावा किया कि उनके
मुवक्किल को भारी क्षति उठानी पड़ती है।तथा इस की सुनवाई यथाशीध्र
करनी चाहिए।