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- दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करें राज ठाकरे....... उच्च न्यायालय
Posted by : achhiduniya
16 April 2015
महाराष्ट्र को प्रमोट करें......
हमेशा से सुर्ख़ियो मे रहे महाराष्ट्र
नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सावधान करते हुए कहा
है कि वह दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करें। हर इंसान को अपने राज्य व भाषा को
बढ़ावा देने का हक है। उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड
के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी न करें।
सभी को देश के किसी भी राज्य मे जाकर
रोजगार करने और अपनी आजीविका चलाने का पूरा अधिकार है। ठाकरे ने वर्ष 2012 में भड़काऊ भाषण देने के मामले में उनके खिलाफ जारी समन के आदेश को चुनौती
दे रखी है।
न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह की खंडपीठ ने कहा याचिकाकर्ता महाराष्ट्र को
प्रमोट करें, इससे किसी को कोई समस्या नहीं होगी और किसी को
भी दूसरे के राज्य या भाषा से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ।