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- हेलमेट या बेल्ट नही..... पेट्रोल-डीजल नही........
Posted by : achhiduniya
14 May 2015
देश मे हो रहे सड़क
हादसो को रोकने और नागरिकों कि सुरक्षा के लिए बंगाल कि सरकार ने नया नियम लागु किया
है जिसके चलते दो पहिया वाहन चालक को हेलमेट न पहनने और कार चालक को सीट बेल्ट न बांधने
पर पेट्रोल डीजल ईधन नहीं देने का यह आदेश बंगाल में एक जिला मजिस्ट्रेट ने
जारी किया है।
बर्दवान जिला प्रसाशन ने भी इस आदेश की प्रतियां सभी तेल कंपनियों
को भेजी दी है। गौरतलब है कि बिना हेलमेट बाइक और बिना सीट बेल्ट बांधे कार चलाना
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129
के
अंतर्गत आता है। इस धारा के तहत नियम उल्लंघनकर्ता पर 100 रूपए का जुर्माने का प्रावधान है।
सड़क
सुरक्षा से जुड़े नए नियम के मुताबिक अब पेट्रोल पंप पर उन लोगों को ही ईधन मिलेगा
जिनमें बाइक सवार ने हेलमेट लगा रखा और कार चालक ने सीट बेल्ट लगा रखी है।
ऎसा
नहीं होने पर पेट्रोल पंप वाले आपके वाहन में ईधन भरने से मना कर सकते हैं।और आपको बिना ईधन लिए
ही पेट्रोल पंप से वापस आना पड़ जाए। ऎसा नए लागू हुए सड़क सुरक्षा नियमों के चलते
हो सकता है।