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- महिला को उसकी सहमति के बगैर छूने का अधिकार नहीं........अदालत
Posted by : achhiduniya
29 October 2015
महिलाओ
की सुरक्षा को मत्तेनजर रखते हुए दिल्ली की एक अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा है
कि किसी भी व्यक्ति को किसी महिला भी को उसकी सहमति के बगैर छूने का
अधिकार नहीं है। अदालत ने चिकित्सा विज्ञान की छात्रा से सेना के अस्पताल के एक
कर्मचारी द्वारा छेडछाड के मामले में उसकी 6 महीने सजा को बरकरार रखा
है।
आपको बता दे बीते 2 फरवरी 2011 को धौलाकुआं थाने में मेडिकल की छात्रा की शिकायत पर
मामला दर्ज किया गया कि जब वह अस्पताल में रात काम कर रही थी तो कुमार ने उससे छेडछाड
की थी। अदालत ने दोषी अशोक कुमार की अपील
को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। उससे
पहले मजिस्ट्रेट की अदालत ने पिछले महीने आरोपी को जेल की सजा सुनाई थी और 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था।