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- सड़क हादसे के शिकार की करे मदद....... मददगारों को प्रताडित नहीं करेगी पुलिस...
Posted by : achhiduniya
31 March 2016
सडक
दुर्घटनाओं के पीडितों की जिंदगी बचाने वाले लोगों को पुलिस या अन्य अधिकारियों द्वारा
प्रताडित किए जाने से डरने की जरूरत नहीं है। जस्टिस वी गोपाला गौडा और जस्टिस अरुण
मिश्र की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वह इन दिशा-निर्देशों का व्यापक प्रचार करे, ताकि मुसीबत के समय दूसरों की मदद करने वाले नेक लोगों को कोई अधिकारी प्रताडित
न कर पाए। सडक हादसों के पीडितों की मदद करने वाले लोगों को पुलिस या किसी अन्य अधिकारी
द्वारा बेवजह परेशान किए जाने से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में केंद्र
के दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी है।इस माह की शुरुआत में शीर्ष अदालत ने कहा था
कि वह सडक सुरक्षा पर एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिशों
पर एक आदेश पारित करेगी। पीठ ने सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लाए गए दिशा-निर्देशों
को भी शामिल किया। ये दिशा-निर्देश पूर्व न्यायाधीश के एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता
वाली तीन सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर आधारित थे। समिति में सडक परिवहन मंत्रालय
के पूर्व सचिव एस सुंदर और पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक निशी मित्तल भी शामिल थीं। समिति
की सिफारिशें व सुझाव:- 1 राज्य सडक सुरक्षा परिषद का
गठन करना। 2 बिना लाइट वाले स्थानों की पहचान करना। 3 ऐसे स्थानों को
हटाने और उठाए जाने वाले कदमों के प्रभाव की निगरानी करना। 4 शराब पीकर या तेज गति में वाहन चलाने,
लाल बत्ती पार करने और हेलमेट या सीट बेल्ट के नियम तोडने पर कडी कार्रवाई
का सामना करना शामिल है।
