- Back to Home »
- Judiciaries »
- डांस बार में बार बालाओ का बायोमीट्रिक सिस्टम से हाजिरी का रखना होगा रिकॉर्ड....... सुप्रीम कोर्ट
Posted by : achhiduniya
12 April 2016
सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने पहले कई शतरें के साथ होटलों और रेस्तरां
में डांस बार खोलने के लाइसेंस जारी करने का रास्ता साफ किया था।डांस बार में
सीसीटीवी लगाने और थानों में लाइव फुटेज दिखाने के राज्य सरकार के आदेश को खारिज कर दिया था। नए विधेयक में
डांस बार के किसी रिहाइशी इमारत के अंदर न खोले जाने, स्कूल
और धार्मिक स्थलों से एक किमी की दूरी, और बार रूम में शराब
परोसे जाने पर मनाही आदि का प्रावधान है। डांस बार में ईलता पर लगाम लगाने के भी
कई तरीकों का प्रावधान है जैसे, बार बालाएं जिस तरह से
थिरकती हैं, उससे ईलता को बोध न हो और वे अधनंगी न रहें,
पूरे कपडे पहनें। विधेयक के अनुसार डांस बार के गेट और डांस फ्लोर
पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा और सीसीटीवी के फुटेज को एक महीने तक संभाल कर
रखना होगा। कोई भी बार बाला 21 साल से कम उम्र की नहीं होगी
और उनका उत्पीडन करने पर 10 लाख का जुर्माना या तीन साल की
सजा या फिर दोनों हो सकते हैं। बार के मालिकों को किसी भी बार बाला या कर्मचारी को
काम पर रखने से पहले बॉन्ड करना होगा, जिसमें उसे दिए
जानेवाले वेतन, भविष्यनिधि आदि अन्य सुविधाओं का उल्लेख करना
होगा। बार मालिकों को बार बालाओं तथा कर्मचारियों को पहचान पत्र देना होगा तथा
उन्हें घर से लाने और छोडने के लिए कैब सेवा देनी होगी।
इससे पहले राज्य सरकार ने बार बालाओं पर पैसे लुटाने या फिर उन्हें छूने की कोशिश करने पर 50 हजार का जुर्माना या छह महीने की कैद का आदेश जारी किया था। ये हैं वे कडी शर्तें:- बार बाला के मंच पर तीन फुट ऊंचा कठघरा बनाना होगा। बार बाला और ग्राहक के बीच पांच फुट की दूरी जरूरी। डांस फ्लोर पर एक बार में सिर्फ 4 बार बालाओं ही रहेंगी। बार बालाओं पर पैसे लुटाने या फिर छूने की कोशिश करने पर 50 हजार का जुर्माना या 6 महीने की जेल या दोनों हो सकती हैं। किसी भी ग्राहक को डांस फ्लोर पर जाने की इजाजत नहीं होगी। डांस बार के गेट, डांस फ्लोर पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य। कोई भी बार बाला 21 साल से कम उम्र की नहीं होगी। बार बालाओं का उत्पीडन करने पर 10 लाख का जुर्माना या तीन साल की सजा या फिर दोनों, किसी भी बार बाला को काम पर रखने से पहले बार मालिक को बार बालाओं के साथ एक बॉन्ड साइन करना होगा। इस बॉन्ड में बार बालाओं की सैलरी, उनके पीएफ सहित अन्य सुविधाएं देनी होंगी। डांस बार में सभी बार बालाओं का रिकॉर्ड रखना होगा, बायोमीट्रिक सिस्टम से हाजिरी का रिकॉर्ड रखना होगा। बार बालाओं की सुरक्षा के लिए महिला सिक्योरिटी गार्ड,महिला वेटर को भी नियुक्त करना होगा।
इससे पहले राज्य सरकार ने बार बालाओं पर पैसे लुटाने या फिर उन्हें छूने की कोशिश करने पर 50 हजार का जुर्माना या छह महीने की कैद का आदेश जारी किया था। ये हैं वे कडी शर्तें:- बार बाला के मंच पर तीन फुट ऊंचा कठघरा बनाना होगा। बार बाला और ग्राहक के बीच पांच फुट की दूरी जरूरी। डांस फ्लोर पर एक बार में सिर्फ 4 बार बालाओं ही रहेंगी। बार बालाओं पर पैसे लुटाने या फिर छूने की कोशिश करने पर 50 हजार का जुर्माना या 6 महीने की जेल या दोनों हो सकती हैं। किसी भी ग्राहक को डांस फ्लोर पर जाने की इजाजत नहीं होगी। डांस बार के गेट, डांस फ्लोर पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य। कोई भी बार बाला 21 साल से कम उम्र की नहीं होगी। बार बालाओं का उत्पीडन करने पर 10 लाख का जुर्माना या तीन साल की सजा या फिर दोनों, किसी भी बार बाला को काम पर रखने से पहले बार मालिक को बार बालाओं के साथ एक बॉन्ड साइन करना होगा। इस बॉन्ड में बार बालाओं की सैलरी, उनके पीएफ सहित अन्य सुविधाएं देनी होंगी। डांस बार में सभी बार बालाओं का रिकॉर्ड रखना होगा, बायोमीट्रिक सिस्टम से हाजिरी का रिकॉर्ड रखना होगा। बार बालाओं की सुरक्षा के लिए महिला सिक्योरिटी गार्ड,महिला वेटर को भी नियुक्त करना होगा।

