- Back to Home »
- Politics »
- शराबी दाढ़ी, बाल कटवा चुके सिख नहीं दे पाएंगे एसजीपीसी चुनावों में वोट.....
Posted by : achhiduniya
10 May 2016
राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में संसद द्वारा पारित किए गए विधेयक को मंजूरी देने के साथ ही अब दाढी एवं केश कटा चुके, धूम्रपान करने वाले या शराब पीने वाले लोग सिखों के धार्मिक निकायों के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। 15 मार्च 2016 को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में इस विधेयक को पेश किया था जिसके अगले दिन ही यह विधेयक पारित हो गया था। 25 अप्रैल को लोकसभा ने भी इसे हरी झंडी दिखा दी थी। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार सिख गुरुद्वारा (संशोधन) अधिनियम, 2016 ने चंडीगढ, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के गुरुद्वारों के प्रशासन का विनियमन करने वाले 91 साल पुराने कानून के प्रावधानों को बदल दिया है।
नए कानून को राष्ट्रपति ने गुरुवार को मंजूरी दी। सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के तहत मतदाता के तौर पर पंजीकृत 21 साल से अधिक उम्र का हर सिख अपने पंथ के सर्वोच्च निकाय सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति [एसजीपीसी] के चुनाव में मतदान करने की पात्रता रखता है। एसजीपीसी का गठन समुदाय के धार्मिक स्थलों का प्रशासन एवं प्रबंधन करने के लिए किया जाता है।