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- मानहानी कानून संवैधानिक है इसे रद्द नहीं किया जाएगा........सुप्रीम कोर्ट
Posted by : achhiduniya
13 May 2016
देश मे आए दिन राजनैतिक लोगो द्वारा एक दूसरे पर गलत ब्यान बाजी करने उन पर झूठे आरोप लगाने के तहत होने वाली मानहानी के आरोपो पर केस चलाने को ध्यान मे रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 499 और 500 को संवैधानिक करार देते हुए मानहानी कानून को लेकर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से अर्जी दायर की गई थी। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 499 और 500 को संवैधानिक करार देते हुए अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि मानहानी कानून संवैधानिक है और इसे रद्द नहीं किया जाएगा, ये बना रहेगा। इस तरह राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सुब्रमण्यम स्वामी पर चल रहे मुकदमों की फाइल फिर खुलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में देश भर के मजिस्ट्रेटों को नसीहत दी और कहा कि मानहानि के निजी मामलों में समन जारी करने से पहले हड़बड़ी न दिखाएं, बल्कि सावधानी बरतें और संवैधानिक तरीको से उसका निपटारा किया जाना चाहिए।