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- उच्चतम न्यायालय ने व्हॉट्स ऐप्प पर प्रतिबंध संबंधी याचिका की खारिज .....
Posted by : achhiduniya
30 June 2016
उच्चतम न्यायालय ने ऑनलाइन मैसेजिंग
सेवा व्हाट्स ऐप्प पर प्रतिबंध संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश
टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता
सुधीर यादव की जनहित याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता को इस मामले में केंद्र
सरकार से फरियाद करनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप केंद्र
सरकार के पास जाएं। यादव की याचिका में कहा गया था कि व्हॉट्स ऐप्प ने गत अप्रैल
से ही एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नीति लागू की है, जिससे इस पर
होने वाली बातें सुरक्षित रहती हैं। यहां तक कि सुरक्षा एजेंसियां भी इन्हें
इंटरसेप्ट नहीं कर सकतीं। याचिका में कहा गया था कि अगर खुद व्हॉट्स ऐप्प भी चाहे
तो वह इन संदेशों को उपलब्ध नहीं करा सकता।
इस प्रणाली की वजह से आतंकियों और अपराधियों को संदेश के आदान-प्रदान में आसानी होगी और देश की सुरक्षा को खतरा होगा। सुरक्षा एजेंसियां इन संदेशों पर नजर नहीं रख पाएंगी। ऐसे में इस सेवा पर प्रतिबंध होना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया था कि एन्क्रिप्शन को सुपर कंप्यूटर से भी इंटरसेप्ट करना मुमकिन नहीं है और ऐसे में आतंकी गतिविधियों की रोकथाम के लिए सुरक्षा एजेंसियां न तो इंटरसेप्ट कर सकती हैं न ही जांच को आगे बढा सकती हैं। इस कारण व्हॉट्स ऐप्प, वाइबर, टेलीग्राम, हाइक और सिग्नल जैसे ऐप्प पर रोक लगाई जानी चाहिए।
इस प्रणाली की वजह से आतंकियों और अपराधियों को संदेश के आदान-प्रदान में आसानी होगी और देश की सुरक्षा को खतरा होगा। सुरक्षा एजेंसियां इन संदेशों पर नजर नहीं रख पाएंगी। ऐसे में इस सेवा पर प्रतिबंध होना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया था कि एन्क्रिप्शन को सुपर कंप्यूटर से भी इंटरसेप्ट करना मुमकिन नहीं है और ऐसे में आतंकी गतिविधियों की रोकथाम के लिए सुरक्षा एजेंसियां न तो इंटरसेप्ट कर सकती हैं न ही जांच को आगे बढा सकती हैं। इस कारण व्हॉट्स ऐप्प, वाइबर, टेलीग्राम, हाइक और सिग्नल जैसे ऐप्प पर रोक लगाई जानी चाहिए।