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- इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला धर्म के आधार पर आरक्षण नही......
Posted by : achhiduniya
14 July 2016
भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण दिए
जाने का कोई क़ानून नहीं है। अनुसूचित जाति की कैटेगरी में दूसरे धर्मों की जो
जातियां आती हैं,उन्हें
धार्मिक आधार पर नहीं रखा गया है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स संस्था
ने पीआईएल दाखिल की थी। जिसमे मुसलमानों को अनुसूचित जाति में शामिल कर उन्हें इस
कैटेगरी में भी आरक्षण दिए जाने की मांग की गई थी। पीआईएल में कहा गया कि जब एससी
कैटेगरी में हिन्दू, बौद्ध व अन्य धर्म की जातियां रखीं गईं हैं
तो सिर्फ मुसलमानों को इससे अलग क्यों किया गया है।अदालत ने पीआईएल में उठाई गई उस
मांग को भी खारिज कर दिया है, जिसमे मुसलामानों के अलावा
एससी की कैटेगरी में शामिल कुछ अन्य धर्म के लोगों को भी इस कैटेगरी से बाहर कर
उन्हें मिलने वाला आरक्षण का लाभ रद्द किये जाने की अपील की गई थी। अदालत ने इस
मांग को बेबुनियाद माना है।पीआईएल पर एक्टिंग चीफ जस्टिस वीके शुक्ल और जस्टिस
एमसी त्रिपाठी की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की।