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- नेटवर्किंग वेबसाइटों पर बच्चों और महिलाओं को तंग करना साइबर क्राइम...क्या है धारा.....?
Posted by : achhiduniya
05 July 2016
आज के दौर में सोशल नेटवर्किंग साइट्स खूब चलन में हैं जिसके जरिए महिलाओ और बच्चो को आसानी से फसाया जा रहा है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों, ई-मेल, चैट वगैरह के जरिए बच्चों या महिलाओं को तंग करने के मामले अक्सर सामने आते हैं। इन आधुनिक तरीकों से किसी को अश्लील या धमकाने वाले संदेश भेजना या किसी भी रूप में परेशान करना साइबर अपराध के दायरे में ही आता है। किसी के खिलाफ दुर्भावना से अफवाहें फैलाना, नफरत फैलाना या बदनाम करना भी इसी श्रेणी का अपराध है। इस तरह के केस में आईटी (संशोधन) कानून 2009 की धारा 66 (ए) के तहत सजा का प्रावधान है। दोष साबित होने पर तीन साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है।