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- राज्य के भीतर भी ई-वे बिल प्रक्रिया 1 मई से लागू हो सकती है.....
Posted by : achhiduniya
20 April 2018
1 अप्रैल
से महाराष्ट्र सहित देश भर में ई-वे बिल प्रक्रिया लागू हुई। महाराष्ट्र सरकार अब
राज्य के भीतर भी 50 हजार से ज्यादा का माल ले जाने पर ई-वे
बिल अनिवार्य करने जा रही है। GST काउंसिल पर गौर करें तो 30
जून के पहले राज्य के भीतर ई-वे बिल प्रक्रिया लागू करना है। एक
राज्य से दूसरे राज्य में 50 हजार से ज्यादा मूल्य के माल का
परिवहन करने पर ई-वे बिल जरूरी है। हालांकि कर्नाटक, आंध्रप्रदेश,
गुजरात, तेलंगाना व उत्तर प्रदेश में इसी
महीने से राज्य के भीतर भी माल (50 हजार से ज्यादा) लाने ले
जाने के लिए ई-वे बिल अनिवार्य कर दिया गया है। ई-वे बिल संबंधित पोर्टल पर जाकर
हासिल किया जा सकता है। विक्रेता, खरीददार व ट्रांसपोर्टर
में से कोई एक ई-वे बिल जेनरेट कर सकता है। ई-वे बिल के लिए ई-वे बिल.एनआईसी.इन इस
पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के बाद ई-वे बिल की सभी
संबंधित एजेंसियों को आनलाइन जानकारी मिल जाती है। राज्य में फिलहाल 50 हजार से ज्यादा मूल्य के माल का अंतराराज्यीय परिवहन होने पर ही ई-वे बिल
लागू है। 1 मई से राज्य के भीतर भी ई-वे बिल लागू होने की
संभावना है। 30 जून के पहले यह करना जरूरी है। इसके पूर्व
व्यापारियों को ई-वे बिल के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। सिविल लाइन्स स्थित GST
मुख्यालय में ट्रेनिंग दिया गया। इसी तरह जगह-जगह कैंप लगाकर भी
कारोबारियों को प्रशिक्षण दिया गया। 23 अप्रैल को मुंबई से
स्टेट ट्रेनर नागपुर आकर एक दिन अधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग देंगे।
