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- बाल यौन अपराध संरक्षण कानून अध्यादेश पर राष्ट्रपति कोविंद की मोहर......
Posted by : achhiduniya
22 April 2018
मोदी सरकार द्वारा पारित अध्यादेश पर राष्ट्रपति कोविंद ने हस्ताक्षर कर बिल को मंजूरी दे दी। मोदी सरकार ने इस अध्यादेश को पारित किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए अध्यादेश के लागू होने के बाद 12 साल से कम उम्र के बच्चों से दुष्कर्म करने वालों को मौत की सजा दी जाएगी और वहीं 16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप करनेवाले की सजा भी बढ़ा दी गई है। अब 10 की जगह 20 साल की सजा दी जाएगी और दोषी को उम्रकैद भी हो सकती है। 12 साल तक की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को मौत की सजा देने के प्रावधान वाले अध्यादेश पर को मोदी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी थी।
दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की एक अहम बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई थी। आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), साक्ष्य कानून, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पोक्सो) में संशोधन का प्रावधान है।

