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कब्रिस्तान के बजाए बेघर लोगों के घर बनाने या अस्पताल निर्माण के लिए भूमि का इस्तेमाल करे...... दिल्ली हाई कोर्ट
Posted by : achhiduniya
28 July 2018
चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरि शंकर की बेंच ने दिल्ली में कब्रिस्तानों में उपलब्ध जगह का अध्ययन करने और ईसाई समुदाय के सदस्यों को दफनाने के लिए जमीन की कमी का हल तलाशने के लिए दायर याचिका को बर्खास्त करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट कहा कि भूमि का आवंटन कब्रिस्तान बनाने के लिए करने के बजाए बेघर लोगों के लिए घर बनाने या अस्पतालों के निर्माण या अन्य बुनियादी ढांचा सुविधाओं के निर्माण के लिए किया जा सकता है।
इस याचिका को वकील शाश्वत भारद्वाज ने दाखिल किया था। इसमें उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से ईसाई समुदाय के कब्रिस्तान के लिए प्राथमिकता के तौर पर जमीन आवंटित करने की मांग की थी। बेंच ने वकील से कहा कि मृत लोगों के लिए जमीन की मांग करने के बजाय बेघर लोगों के कल्याण के लिए कुछ जनहित याचिका दाखिल करें। बेंच ने वकील से सवाल किया कि क्या वह सऊदी अरब गए हैं, वहां कोई कब्रिस्तान नहीं बनाई गई है।