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- सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण लागू ......बिहार में नीतीश कुमार सरकार का फैसला
Posted by : achhiduniya
22 July 2018
2016 में हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण बंद कर दिया था। 17 मई 2018 और 5 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के इसी मसले में फैसले के बाद केंद्र सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण के लिए नए निर्देश जारी किए। इसके बाद बिहार सरकार ने एक कमेटी बनाई और उसकी सिफारिशों के आधार पर फैसला लिया है। 2019 में लोकसभा चुनाव और 2020 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति (SC/ST) के सरकारी कर्मचारियों को तोहफे का ऐलान कर दिया है। सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रमोशन (पदोन्नति) में आरक्षण लागू कर दिया है। चुनावी सीजन में नीतीश सरकार के इस फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से जारी नए निर्देश के अनुसार, आरक्षित वर्ग के उच्च पदों पर प्रोमोशन का वही बेंचमार्क होगा जो अनारक्षितों के लिए होगा। प्रोन्नति के लिए बिहार सरकार ने नौ प्रकार के दिशानिर्देश जारी किए हैं। पिछले दिनों प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा काफी गरमाया था और विपक्ष समेत सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं ने भी इसकी मांग की थी। इस मामले में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राहत नहीं देता है तो सरकार अध्यादेश लाएगी।