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- तीन तलाक गैर जमानती अपराध ही रहेगा….मैजिस्ट्रेट को बेल देने का अधिकार
Posted by : achhiduniya
09 August 2018
पिछले सत्र में राज्यसभा
में तीन तलाक विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी बहस हुई थी। दोनों ही
पक्ष अपनी-अपनी मांगों पर अड़े थे। कांग्रेस का कहना था कि यह बिल
त्रुटिपूर्ण है, ऐसे में इसे प्रवर समिति को भेजा जाए। साथ
ही कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि पीड़ित महिला के पति के जेल जाने की स्थिति में
महिला को गुजारा भत्ता दिए जाने का संशोधन किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन तलाक बिल में संशोधनों को मंजूरी दे दी है।
यह गैर जमानती अपराध ही रहेगा, लेकिन मैजिस्ट्रेट द्वारा इसमें बेल दी जा सकेगी। केंद्र की बीजेपी सरकार 2019 के आम चुनाव से पहले इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहती है। विपक्ष द्वारा इस विधेयक के कुछ नियमों पर आपत्ति जताई जा रही थी। जिस कारण यह बिल राज्यसभा में अटक गया था। ऐसे में मंत्रिमंडल ने मामूली संशोधनों के साथ इसे पास किया है।
यह गैर जमानती अपराध ही रहेगा, लेकिन मैजिस्ट्रेट द्वारा इसमें बेल दी जा सकेगी। केंद्र की बीजेपी सरकार 2019 के आम चुनाव से पहले इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहती है। विपक्ष द्वारा इस विधेयक के कुछ नियमों पर आपत्ति जताई जा रही थी। जिस कारण यह बिल राज्यसभा में अटक गया था। ऐसे में मंत्रिमंडल ने मामूली संशोधनों के साथ इसे पास किया है।

