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- पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ, उनकी पुत्री मरियम नवाज़ तथा दामाद मोहम्मद सफदर की सज़ा पर रोक लगा दी है..... हाईकोर्ट ने
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ, उनकी पुत्री मरियम नवाज़ तथा दामाद मोहम्मद सफदर की सज़ा पर रोक लगा दी है..... हाईकोर्ट ने
Posted by : achhiduniya
19 September 2018
17 सितंबर को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद को पांच दिन की पैरोल खत्म होने के बाद वापस जेल भेजा गया था। उन्हें नवाज शरीफ की पत्नी बेगम कुलसुम के इंतकाल के बाद पैरोल मिली थी। एवनफील्ड हाउस केस में नवाज शरीफ को 10 साल की सजा, मरियम को 7 साल और दामाद को 1 साल की सजा सुनाई गई थी। तीनों को जुलाई में एक जवाबदेही अदालत ने भ्रष्टाचार का दोषी पाया था और वे रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद थे।
पाकिस्तान के समाचार चैनल जीओ न्यूज के हवाले से ये खबर है कि एवनफील्ड हाउस मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन (रि.) मोहम्मद सफदर को दी गई जेल की सजा को इस्लामाबाद के हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है और रिहाई के आदेश दिए हैं। सभी आरोपी अपील के पेंडिंग रहने तक रिहा रहेंगे। अप्रैल 2016 में पता चला कि नवाज़ शरीफ और उनके परिवार के नाम पर विदेशों में बहुत सी कंपनियां हैं। इन कंपनियों द्वारा पैसे का लेनदेन किया गया और विदेशों में संपत्तियां भी खरीदी गईं। ऐसी ही एक संपत्ति थी, लंदन के एवनफील्ड हाउस में मौजूद आलीशान अपार्टमेंट। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इन नई जानकारियों की जांच के लिए एक संयुक्त जांच टीम बनाई।
जांच के दौरान मरियम नवाज़ ने अदालत में आलीशान अपार्टमेंट की खरीद फरोख्त से जुड़े हुए कागज़ात दिए, जिनमें ये दावा किया गया था कि ये कागज़ात फरवरी 2006 में तैयार किए गए और यहीं मरियम शरीफ़ से गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने अदालत में जो कागज़ दिए, वो कालीबरी फोंट में टाइम किए गए थे। जबकि कालीबरी फोंट जनवरी 2007 तक कमर्शियल इस्तेमाल के लिए रिलीज ही नहीं हुआ था। 2006 के कागज़ात में 2007 में रिलीज़ हुआ फोंट इस्तेमाल हो ही नहीं सकता।