- Back to Home »
- Judiciaries »
- 15 नवम्बर तक पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर हाई कोर्ट ने लगाया प्रतिबंध.....
Posted by : achhiduniya
17 October 2018
चेन्नई पटाखा विक्रेताओं ने याचिका मे कहा कि वह चेन्नई मेट्रो पटाखा डीलर्स एसोसिएशन के सदस्य हैं और पिछले 15 वर्षों से लाइसेंसिंग अधिकारियों की तरफ से चिह्नित स्थानों पर पटाखे बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि 118 सदस्यों वाला एसोसिएशन शिवकाशी और आसपास के गांवों में पटाखा कुटीर उद्योग का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि वे कुटीर उद्योग द्वारा बनाए गए केवल देसी पटाखे ही बेचते हैं।याचिकाकर्ता के अनुसार महानगर में कई विक्रेता अवैध तरीके से ऑनलाइन पटाखे बेचते हैं और आगामी दिवाली के लिए उन्होंने वेबसाइटों के माध्यम से विज्ञापन देना शुरू कर दिया है।याचिकाकर्ता ने कहा कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री विस्फोटक नियमों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।
उन्होंने दावा किया कि इसके अलावा इससे आम जनता को गंभीर खतरा है क्योंकि पटाखों का भंडारण, परिवहन और आपूर्ति बिना सुरक्षा उपायों के की जाती है। याचिकाकर्ता एम.शाइक अब्दुल्ला ने प्रतिवादियों को 23 सितम्बर की अपनी याचिका पर निर्देश देने की मांग की। याचिका में उन्होंने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। जिसका संज्ञान लेते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पटाखा विक्रेताओं की याचिका पर 15 नवम्बर तक पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया।
याचिका में व्यवसाय में नुकसान के साथ ही सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया। न्यायमूर्ति एस.वैद्यनाथन ने अंतरिम आदेश पारित किया और विस्फोटकों के उप प्रमुख नियंत्रक और चेन्नई पुलिस आयुक्त तथा निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया।



