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- सावधान राज्य परिवहन विभाग [RTO] द्वारा नियमो मे बदलाव....
Posted by : achhiduniya
08 October 2018
TOI की
रिपोर्ट के अनुसार, राज्य परिवहन विभाग ने बिना हाई
सिक्योरिटी नंबर प्लेट की गाड़ियों पर कार्रवाई करने की योजना बनाई है। परिवहन
विभाग ने इसके लिए 13 अक्टूबर की डेडलाइन तय की है। इसके बाद
भी अगर गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं मिली
तो पेनल्टी के तौर पर 500 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा या
फिर वाहन मालिक को तीन महीने की जेल भी हो सकती है। फोर
व्हीलर या टू व्हीलर इस्तेमाल करने वाले दिल्ली वासियों
के लिए नियमों में बदलाव हुए हैं। अगर आपकी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है तो सावधान हो जाएं और इसे जल्द से जल्द लगवा लें। इन दिनों नई गाड़ियों में पहले से ही हाई सिक्योरिटी
रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी हुई आ रही हैं, वहीं पुरानी गाड़ियों में यह नंबर प्लेट नहीं हैं। परिवहन विभाग के
अधिकारी के आकलन के अनुसार लगभग 40 लाख गाड़ियां ऐसी हैं
जिनपर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हैं।
इनमें फोर व्हीलर और टू-व्हीलर दोनों शामिल हैं। अभी इसके लिए 13 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर नई प्लेट लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा जिसके लिए अखबारों में विज्ञापन भी दिए जाएंगे। इसके लिए RTO की ओर से 13 स्पेशल सेंटर बनाए गए हैं जिसपर नंबर प्लेट फिट की जाएंगी। नई नंबर प्लेट को हासिल करने की प्रक्रिया 2 अक्टूबर से ऑनलाइन शुरू की जाएगी। आपको ऑनलाइन लिंक ओपन कर अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर लिंक में डालना होगा और फिर फीस देनी होगी।
इसके बाद आपको एक निश्चित तारीख और समय दिया जाएगा, जिसमें आपको सेंटर पर जाकर नंबर प्लेट लगवानी होगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार टू-व्हीलर नंबर प्लेट की कीमत 67 रुपये है और फोर व्हीलर के लिए आपको 213 रुपये देने पड़ेंगे। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उसी साल के 15 जून से पहले हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश दिया था। दिल्ली में अप्रैल 2012 में हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगानी शुरू कर दी गई थीं।
इनमें फोर व्हीलर और टू-व्हीलर दोनों शामिल हैं। अभी इसके लिए 13 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर नई प्लेट लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा जिसके लिए अखबारों में विज्ञापन भी दिए जाएंगे। इसके लिए RTO की ओर से 13 स्पेशल सेंटर बनाए गए हैं जिसपर नंबर प्लेट फिट की जाएंगी। नई नंबर प्लेट को हासिल करने की प्रक्रिया 2 अक्टूबर से ऑनलाइन शुरू की जाएगी। आपको ऑनलाइन लिंक ओपन कर अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर लिंक में डालना होगा और फिर फीस देनी होगी।
इसके बाद आपको एक निश्चित तारीख और समय दिया जाएगा, जिसमें आपको सेंटर पर जाकर नंबर प्लेट लगवानी होगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार टू-व्हीलर नंबर प्लेट की कीमत 67 रुपये है और फोर व्हीलर के लिए आपको 213 रुपये देने पड़ेंगे। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उसी साल के 15 जून से पहले हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश दिया था। दिल्ली में अप्रैल 2012 में हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगानी शुरू कर दी गई थीं।


