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- पाक पूर्व पीएम नवाज शरीफ को 7 साल की सजा के साथ 2.5 करोड़ डॉलर का लगा जुर्माना...
Posted by : achhiduniya
24 December 2018
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अल-अजीजिया मामले में 7 साल जेल की सजा मिली है। अदालत ने फ्लैगशिप मामले में उन्हें बरी कर दिया। पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने यह फैसला सुनाया है। नवाज शरीफ को लाहौर के कोट लखपत जेल में रखा जाएगा। पहले उन्हें रावलपिंडी की अडियाला जेल में रखने की बात थी, लेकिन कोर्ट ने उनके हेल्थ के आधार पर फैसला लिया। इस्लामाबाद स्थित जवाबदेही अदालत के जज मुहम्मद अरशद मलिक ने शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप इनवेस्टमेन्ट और अल-अजीजिया मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद पिछले हफ्ते अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके
नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के शेष बचे दो मामलों का निपटारा करने के लिए
सोमवार की समयसीमा तय की थी। मामले में 14 साल तक की जेल की सजा हो सकती थी।
रविवार को लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे शरीफ ने कहा था कि उनकी अंतरात्मा साफ
है। अदालत जाने से पहले इस्लामाबाद में एक
विशेष बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत में शरीफ ने कहा था, मुझे किसी बात का डर नहीं है। मेरी अंतरात्मा साफ
है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि मुझे अपना सिर झुकाना पड़े। मैंने हमेशा पूरी
ईमानदारी से इस देश की सेवा की है।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने 8
सितम्बर, 2017 को तीन मामले एवनफील्ड प्रॉपर्टीज
मामला, फ्लैगशिप इनवेस्टमेंट मामला और अल-अजीजिया
स्टील मिल्स मामला शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई, 2017 में पनामा पेपर्स मामले में शरीफ को अयोग्य
ठहराया था। एवनफील्ड प्रॉपर्टीज मामले में जुलाई, 2018 में शरीफ, उनकी पुत्री मरियम और दामाद सेवानिवृत्त कैप्टन
मोहम्मद सफदर को क्रमश: 11 वर्ष, 8 वर्ष और एक
वर्ष की सजा सुनाई थी,हालांकि सितंबर में इस्लामाबाद उच्च
न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी।


