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- कांग्रेस दो हफ़्ते में हेराल्ड हाउस खाली करे वर्ना लिया जाएगा ऐक्शन ...दिल्ली हाईकोर्ट
Posted by : achhiduniya
21 December 2018
दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड हाउस मामले मे शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कांग्रेस को 56 साल पुराने नेशनल हेराल्ड हाउस खाली
करना होगा। इसके लिए हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते का समय निर्धारित किया है। हाईकोर्ट ने
कहा है कि अगर तय समय सीमा के अंदर उसे खाली नहीं किया जाता है तो कार्रवाई की
जाएगी। वहीं हाईकोर्ट ने एलएनडीओ के लीज रद्द करने के फैसले को रद्द करने से भी
इनकार कर दिया है।
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में नेशनल
हेराल्ड मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य पर आरोप लगाया था कि
उन्होंने साजिश के तहत महज 50 लाख रुपये का भुगतान कर धोखाधड़ी की। जिसके जरिये
यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपये की वह रकम वसूलने का अधिकार
हासिल कर लिया, जिसे एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को कांग्रेस
को देना था। इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर
फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा
और यंग इंडिया कंपनी आरोपी हैं। फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर हैं। इस मामले में
शिकायतकर्ता के बयान दर्ज हो चुके हैं।
न्यायमूर्ति सुनील गौर ने कहा कि एजेएल को
दो सप्ताह के अंदर आईटीओ स्थित परिसर को खाली करना होगा। इसके बाद सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों
को बेदखल करना) कानून 1971 के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी। आदेश में
केंद्र और भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) ने कहा है कि पिछले कम से कम दस साल
से परिसरों में कोई भी प्रेस नहीं चल रहा है और इसका उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों
के लिए किया जा रहा है जो लीज के नियम का उल्लंघन है। नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक ने
शहरी विकास मंत्रालय के 30 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देते हुए अदालत
का रुख किया था। इस आदेश में उसके 56 साल पुराने
लीज़ को खत्म करते हुए आईटीओ के प्रेस एनक्लेव स्थित बिल्डिंग को खाली करने को कहा
गया था।


